News UpdateUttarakhand

हाईकोर्ट ने 9 कालेजों की सम्बद्धता समाप्त करने के आदेश पर लगाई रोक

देहरादून/नैनीताल। नैनीताल हाई कोर्ट ने हेमवतीनंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से डीएवी कॉलेज देहरादून सहित 9 अन्य कालेजों की सम्बद्धता समाप्त किए जाने को लेकर डीएवी कालेज मैनेजमेंट की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने सम्बद्धता समाप्त करने के आदेश पर रोक लगाते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट की खण्डपीठ ने केवल डीएवी कॉलेज की संबद्धता समाप्त करने के आदेश पर ही रोक लगाई है अन्य कॉलेजों पर नही। क्योंकि आज डीएवी कॉलेज के द्वारा ही याचिका दायर की गयी है। आपकों बता दे कि डीएवी कॉलेज प्रबंधन ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा है कि हेमवतीनन्दन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर की एक्जयुक्यूटिव बोर्ड ने डीएवी कॉलेज सहित 9 अन्य कालेजों की सम्बद्धता समाप्त कर दी।. जिसमे देहरादून के कई अन्य कालेज भी शामिल है। आदेश में यह भी कहा गया है कि कालेजो की संबद्धता समाप्त करते हुए उनको विश्वविद्यालय की बेबसाइट से नाम हटाने के आदेश भी दे दिए है। जिसकी वजह से हजारों बच्चों के भविष्य पर खतरा उतपन्न हो गया है। याचिका में यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय ने बिना किसी कालेज का पक्ष सुने न ही नियमावली का अवलोकन किए उनकी संबद्धता समाप्त कर दी, इसलिए इस आदेश पर रोक लगाई जाय।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button