मनी लांड्रिंग के एक मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 फरवरी तक रॉबर्ट वाड्रा को दी अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 फरवरी तक रॉबर्ट वाड्रा को अंतरिम जमानत दे दी है। रॉबर्ट वाड्रा ने पटियाला हाउस की एक विशेष अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। मनी लॉन्ड्रींग केस में वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने कोर्ट को बताया कि वाड्रा ईडी की जांच में 6 फरवरी को शामिल होंगे। रॉबर्ट वाड्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर शनिवार को मीडिया में जवाब देते हुए कहा कि यह पूरी तरह झूठा मुकदमा है। यह पूरी तरह राजनीतिक चाल है। मुझे शिकार बनाया जा रहा है। मैं कानून को मानने वाला इंसान हूं और कानून की पूरी इज्जत करता हूं। बता दें कि याचिका मनी लांड्रिंग के एक मामले में दायर की गई है, जिसमें गत 11 जनवरी को वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा को अदालत ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। इससे पहले ईडी ने अदालत को बताया था कि आयकर विभाग की एक अन्य जांच में मनोज अरोड़ा का नाम सामने आने के बाद उनके खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया गया। यह भी बताया था कि लंदन में रॉबर्ट वाड्रा द्वारा खरीदी गई संपत्ति में मनोज अरोड़ा की अहम भूमिका है और उन्होंने इस संपत्ति को खरीदने में वाड्रा की मदद की है।दूसरी तरफ अग्रिम जमानत याचिका में मनोज अरोड़ा ने आरोप लगाया था कि विदेश में संपत्तियों की खरीद से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी उन पर उनके नियोक्ता रॉबर्ट वाड्रा को गलत तरीके से फंसाने का दबाव बना रही है। वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी में काम करने वाले अरोड़ा ने यह भी आरोप लगाया था कि पूछताछ के लिए उनकी पत्नी जांच एजेंसी के सामने पेश हुई थीं और ईडी अधिकारियों ने वाड्रा को फंसाने के लिए उन्हें धमकाया था। कहा था कि ऐसा नहीं किया तो उनके पति और परिवार का भविष्य खराब कर देंगे।