कर्नाटक के एक शख्स ने 52,841 की शराब खरीद कर सोशल मीडिया पर बिल पोस्ट कर दिया, दुकानदार पर FIR, खरीदार की तलाश
बेंगलुरु । देश के कई इलाकों में सोमवार को शराब की दुकानें खुलीं तो लोगों का सैलाब वाइन शॉप्स (Wine shop) के बाहर उमड़ पड़ा। कर्नाटक के एक शख्स ने तो 52,841 की शराब खरीद कर अपनी शेखी बघारने के लिए सोशल मीडिया पर बिल पोस्ट कर दिया। देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गई। हालांकि, अब शराब बेचने वाले दुकानदार के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। बेंगलुरु का आबकारी विभाग हरकत में आ गया और दुकान पर एक आदमी को तय पैमाने से अधिक शराब देने के मामले में दुकानदार एस बेंकटेश के खिलाफ केस दर्ज किया है। खरीददार की तलाश जारी है।बेंगलुरु निवासी एक शख्स ने शराब की दुकाने खुलते ही सोमवार को 52,841 रुपये की शराब खरीदी। 48.5 लीटर शराब का यह बिल उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया। यह बिल वॉट्सऐप पर जमकर वायरल हुआ। सोशल मीडिया (Social media) पर बिल वायरल होने के बाद आबकारी अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने पड़ताल शुरू की।
पूछताछ के बाद केस दर्ज जब अधिकारियों ने दुकान के मालिक एस बेंकटेश से पूछताछ की, तो उसने बताया कि शराब आठ लोगों के समूह ने खरीदी थी, लेकिन भुगतान एक ही कार्ड से किया गया था। बेंगलुरु साउथ के आबकारी डीसी साडी एक गिरी ने बताया कि हम मालिक के दावे की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि दुकान के मालिक एस बेंकटेश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
जानें- एक व्यक्ति को कितना बेची जा सकती है शराब वहीं, ग्राहक की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि खुदरा शराब के आउटलेट से एक व्यक्ति को भारत निर्मित विदेशी शराब (IMFL) 2.6 लीटर से अधिक या 18 लीटर से ज्यादा बियर नहीं बेच सकते हैं। दुकानदार ने ग्राहक को 13.5 लीटर शराब और 35 लीटर बियर बेची है।