विधान सभा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए प्रारूप-6 पर करें आवेदन
देहरादून। ऐसे नागरिक जो 01 जनवरी 2020 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुके हैं, विधान सभा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए प्रारूप-6 पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के प्रारूप-6 के साथ अपने निवास एवं आयु से सम्बन्धित अभिलेख की प्रति एवं एक रंगीन फोटोग्राफ प्रारूप के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। वर्तमान आलेख्य निर्वाचक नामावली में जिन निर्वाचकों के नाम, अन्य विभिन्न विवरण या फोटोग्राफ आदि त्रुटिपूर्ण अथवा अशुद्ध है, उसे सही कराने के लिए प्रारूप-8 पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
सचिवालय स्थित मीडिया सेंटा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि वर्तमान निर्वाचक नामावली में पंजीकृत यदि कोई निर्वाचक अब उस क्षेत्र का निवासी नहीं रह गया है या वह कहीं अन्यत्र शिफ्ट हो गया है अथवा स्थानान्तरित हो गया है या निर्वाचक की मृत्यु हो चुकी है, तो उनका नाम निर्वाचक नामावली से हटाये जाने के लिए प्रारूप-7 पर दावा आक्षेप प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि कोई निर्वाचक उसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एक बूथ से किसी दूसरे बूथ में शिफ्ट हो गया हो तो वह नये पते पर अपना निर्वाचक सम्बन्धी विवरण स्थानान्तरित करने के लिए प्रारूप-8क पर आवेदन कर सकता है।