कफ्र्यू के दौरान सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें, फल, सब्जी की दुकानें, डेयरी सायं चार बजे तक खुली रहेंगी

देहरादून। जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आज कलेक्टेªट, ऋषिपर्णा सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित कर कोविड कफ्र्यू के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी देते हुए बताया कि कफ्र्यू के दौरान रोजमर्रा की आवश्यक सामग्री फल सब्जी की दुकानें, डेरी, बैकरी, अंडा, मीट-मछली वैध (लाईसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें तथा पशुचारा की दुकाने अपरान्ह 04 बजे तक ही खुली रहेंगी। पैट्रोल पम्प व गैस आूपर्ति तथा दवा की दुकाने पूरे समय खुली रह सकेंगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। निजी एवं सार्वजनिक वाहन का आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा। जिसे सामान लेना है वह अपने नजदीकी दुकानों से समान ले सकते हैं, वाहनों से उन लोगों को जाने की छूट होगी जो मेडिकल, टीकाकरण या कोराना का टेस्ट कराने जा रहे हैं या कोई अन्य इमरजैंसी है ऐसे वाहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन की छूट होगी। जिन चीजों में छूट दी गयी है उनके लिए पास की आवश्यकता नही होगी। अनावश्यक घूमने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही की जाएगी। अन्तर्राज्जीय आवागमन भारत सरकार की गाईड लाईन का इस पर कोई प्रतिबन्धित नहीं है किन्तु सभी को देहरादून को स्मार्ट सिटी की वेबसाईट पर रजिस्टेªशन करना एवं आने के 72 घण्टे के भीतर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों जिनको होटल, लाॅज गैस्ट हाउस आदि स्थानों पर ठहरना हो उनको भी स्मार्ट सिटी की बेबसाईट पर रजिस्टेªेशन एवं कोविड नेगिटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। विवाह समारोह में अनुमति हेतु नगर मजिस्टेªट एवं सम्बन्धित उप जिलाधिकारी कार्यालय से अनुमति प्राप्त की जाएगी इस दौरान आने वाले 50 व्यक्तियों की नाम की सूची अनुमति के आवेदन के साथ देनी होगी। सार्वजनिक हित एवं अन्य निर्माण कार्य चलते रहेगें। औद्योगिक ईकाईयां खुली रहेंगी उनके वाहनो, कार्मिकों एवं श्रमिकों को आवागमन में छूट रहेगी। जनपद में शासकीय कार्यालय केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के कार्यालय मंगलवार से शनिवार तक बंद रहेंगे, आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों को छूट प्रदान की गई जिनमें कलेक्टेªट, चिकित्सा, पुलिस, खाद्य, सिविल सप्लाई आदि विभाग के कार्यालय खुले रहेंगे। आवश्यक सेवाओं के वाहनों का आवागमन में छूट रहेगी। पोस्ट आफिस, बैंक, कुरियर सर्विस चलती रहेंगी। जनपद के नगर निगम देहरादून एवं ऋषिकेश सहित कन्टोंमेंट बोर्ड क्लेमेंन्टाउन एवं गढीकैन्ट में यह आदेश लागू रहेगा तथा जनपद के अन्य क्षेत्रों में पूर्ववर्ती आदेश 2 बजे तक दुकानें खुलने एवं 07 बजे से आवागमन प्रतिबन्धित होने का आदेश लागू रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में पर्याप्त मात्रा में आक्सीजन उपलब्ध है, इसके लिए सम्बन्धित डीलरों के नम्बर जारी कर दिए गए है। इण्डस्ट्री में प्रयुक्त आक्सीजन सिलेण्डर सभी स्वास्थ्य सेवाओं में डायवर्ट किए जा रहे हैं, यदि किसी रोगी को आक्सीजन की जरूरत पड़ती है तथा वह घर पर ही आक्सीजन की व्यवस्था करना चाहता है उनके लिए कोविड पाॅजिटिव रिपोर्ट, चिकित्सक का परामर्श का पर्चा आईडी पू्रफ घर का पूर्ण पता के साथ सलंग्न करना होगा। आक्सीजन रेंमडेसिवर चिकित्सक के परामर्श पर ही दिया जाएगा। दवाईयों और आवश्यक सामग्री निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने पर कार्यवाही की जाएगी।





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