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लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका की खारिज

लंदन । लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शुक्रवार को पीएनबी घोटाले के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी। भारतीय अधिकारियों की ओर से पैरवी कर रहे टोबी कैडमैन ने अदालत को बताया था कि नीरव मोदी जांच में भारतीय जांच एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। उसके फरार होने का खतरा है। साथ ही यह जोखिम भी है कि उसे यदि जेल से रिहा कर दिया गया तो वह गवाहों को प्रभावित करेगा और अपने खिलाफ सबूतों को भी नष्‍ट कर देगा। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। अदालत में नीरव मोदी की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई। इससे पहले टोबी कैडमैन ने संवादताओं को बताया कि यदि सुनवाई के दौरान नीरव मोदी को जमानत मिलती है तो हम इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि हम नीरव मोदी को जेल में रखने के लिए जो भी संभव होगा सब उपाय करेंगे।   उधर, प्रवर्तन निदेशालय (ED) के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यब्रत कुमार का शुक्रवार शाम तकनीकी वजहों से ट्रांसफर कर दिया गया है। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय में उनकी प्रतिनियुक्ति के पांच वर्ष पूरे हो चुके हैं। वह भारत के भगोड़े कारोबारी नीरव मोदीस, विजय माल्या और कोल स्कैम जैसे कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच कर रहे हैं। लंदन में नीरव मोदी के खिलाफ चल रही सुनवाई के लिए फिलहाल वह, लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में मौजूद हैं। प्रतिनियुक्ति पूरी होने के बाद भी सत्यब्रत कुमार कोल स्कैम केस की जांच जारी रखेंगे। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच अधिकारियों या सुपरवाइजरी अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा रखी है। ऐसे में जब तक सत्यब्रत की जगह कोई नया जांच अधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता, वह कोल ब्लॉक स्कैम की जांच के सुपरवाइजरी अधिकारी बने रहेंगे। हालांकि, उनसे संबंधित अन्य मामलों की फाइलें अब संबंधित अधिकारियों के जरिए सीधे एडिशनल डायरेक्टर के पास जाएंगी।  मालूम हो कि भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी केस में सुनवाई के लिए वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में CBI और ED की ज्वाइंट टीम पहुंची हुई है। एजेंसियों के पास नीरव मोदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। लंदन पहुंची CBI और ED की टीम के एक अधिकारी ने कहा कि लंदन की क्राउन सर्विस नीरव मोदी की जमानत याचिका के खिलाफ ही अपनी बात रखेगी।

बता दें कि नीरव को इसी महीने ब्रिटिश पुलिस ने लंदन से गिरफ्तार किया था। इसके बाद वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट ने उसकी जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए उसे जेल भेजने का आदेश दिया था। उस समय नीरव के वकीलों ने अदालत में पांच लाख पाउंड (करीब साढ़े चार करोड़ रुपये) की जमानत राशि जमा कराने का प्रस्ताव भी रखा था। इसके बाद नीरव मोदी ने दोबारा जमानत याचिका दायर की थी। दिल्ली से लंदन पहुंती ज्वाइंट एजेंसी टीम का  नेतृत्व ईडी और सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। ये सभी कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे। आज नीरव मोदी के जमानत याचिका पर वहीं जज सुनवाई करने वाली है जिन्होंने भारत द्वारा नीवर मोदी के प्रत्यार्पण के मामले पर सुनवाई की थी।

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