सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को कोर्ट से राहत, भारत से बाहर चार देशों में यात्रा की मिली अनुमति
नई दिल्ली। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को राहत प्रदान करते हुए चार महीने के लिए चुनिंदा देशों की यात्रा की अनुमति दी है। शनिवार शशि थरूर को फरवरी से मई 2020 के बीच फ्रांस, नार्वे और UAE जाने की अनुमति दी गई है।
बता दें कि पिछले साल नवंबर में पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने कोर्ट से विदेश जाने की इजाजत मांगी थी। सुनंदा पुष्कर मामले में आरोपी शशि थरूर की तरफ से दायर याचिका में उन्होंने तीन देशों के यात्रा की अनुमति मांगी। याचिका में उन्होंने कहा कि इन तीनों देशों में उनका कुछ विशेष कार्यक्रम होना है। दरअसल, वर्ष 2014 में सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शशि थरूर आरोपी हैं। मामले में पत्रकार मेहर तरार का नाम भी आ चुका है। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान अभियोजक ने इस बात का जिक्र किया था।
सुनंदा पुष्कर मामले में ही आरोपी होने के कारण कांग्रेस नेता शशि थरूर के विदेश दौरे पर रोक लगाई गई थी। दिल्ली के एक कोर्ट ने पिछले वर्ष 5 मई को शशि थरूर को अमेरिका की यात्रा पर जाने की अनुमति दी थी। कांग्रेस नेता और सुनंदा पुष्कर के पति शशि थरूर के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 498-ए और 306 के तहत आरोप तय किए गए थे लेकिन इस मामले में उनको गिरफ्तार नहीं किया गया।
शशि थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और 306 के अंतर्गत मामला दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस ने 3000 पन्नों की चार्जशीट में आरोप लगाया है। इसके अनुसार, शशि थरूर ने सुनंदा पुष्कर के साथ हिंसक व्यवहार किया था। 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली स्थित फाइव स्टार होटल में सुनंदा पुष्कर का शव संदिग्ध हालात में मिला। यहां यह बता दें कि मौत से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार से ट्वीटर पर सुनंदा पुष्कर की जमकर बहस हुई थी।