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मुकदमा दर्ज न करने पर न्यायालय ने कोतवाली हरिद्वार को विवरण देने का दिया आदेश
हरिद्वार/देहरादून। अधिवक्ता अरूण भदौरिया द्वारा असुद्दीन ओबैसी के विरुद्ध भडकाऊ भाषण देने के लिए हरिद्वार कोतवाली द्वारा मुकदमा दर्ज न करने पर न्यायालय ने कोतवाली हरिद्वार को विवरण देने का दिया !आदेश
.भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ अधिवक्ता अरूण भदौरिया द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराने के लिए हैदराबाद के रहने वाले सांसद असुदिहन ओवैसी के खिलाफ सीजेएम श्री मुकेश आर्य जी की कोर्ट में दाखिल किया गया था जिसमें कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए कोतवाली हरिद्वार से समस्त विवरण आख्या सहित मुकदमा दर्ज न किए जाने की बाबत समस्त जानकारी मांगी थी और इस संबंध में अगली सुनवाई 17 अप्रैल 2022 में हुई ओर अब आदेश की तिथि 24अप्रैल 2022 नियत की गई है । उल्लेखनीय है कि ओवैसी जो कि सांसद भी हैं जिम्मेदार पद पर हैं अध्यक्ष हैं साथ ही उनके द्वारा आदित्यनाथ योगी जी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हिंदुओं के प्रति वह पैदा करने के लिए ध्यान दिया गया था उस ज्ञान के लिए वह का माहौल बनाने के लिए ओवैसी के खिलाफ धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत यह प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। जिसमे सुनवाई पूर्ण हो गई है और आदेश की तिथि 24 अप्रैल2022 की गई है।