Uttarakhand
जनपद के समस्त न्यायालयों में 18 अक्टूबर को परम्परागत लोक अदालत का आयोजन
देहरादून। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादन व सिविल जज (सी0डि0) नेहा कुशवाहा ने अवगत कराया है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जनपद के समस्त न्यायालयों में 18 अक्टूबर को परम्परागत लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है। उक्त लोक अदालत में फौजदारी के लघुवाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, परिवार वाद, 138 एन0आई एक्ट वाद आदि प्रकृति के वाद सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे। जो पक्षकार अपने वादों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते हैं, वह सम्बन्धित न्यायालय, जहां उसका मुकदमा लम्बित है, से अनुरोध कर अपने वाद को लोक अदालत के लिए नियत करवा सकते हैं।