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मतदेय स्थल के संबंध में आपत्ति या सुझाव 18 सितंबर तक दें
देहरादून। मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी नितिका खण्ेडवाल ने अवगत कराया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, जनपद के सभी 10 (दस) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत वर्तमान में स्थापित मतदेय स्थलों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किए जाने के पश्चात, मतदेय स्थलों के मानकीकरण के संबंध में निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (नगर मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार) से प्राप्त मतदेय स्थलों के परिर्वतन, परिवर्धन एवं संशोधन प्रस्तावों (जिनमें मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों, मा. विभिन्न जन प्रतिनिधियों एवं जनसामान्य आदि से प्राप्त सुझाव/प्रस्ताव भी सम्मिलित है) पर सम्यक, विचारोपरान्त मतदेय स्थलों का आलेख आयोग द्वारा नियत प्रारूप पर तैयार कर सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, कि यदि किसी राजनैतिक दल/जनप्रतिनिधि या किसी नागरिक को अपने क्षेत्र के मतदेय स्थल के संशोधन/परिवर्तन अथवा परिवर्धन के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव या प्रस्ताव हो तो वह तदनुसार 18 सितम्बर को पूर्वान्ह 11ः00 बजे तक अपना लिखित प्रत्यावेदन साधारण डाक द्वारा अथवा ई-मेल आईडी के माध्यम से जिला निर्वाचन कार्यालय, देहरादून को प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त नियत तिथि के पश्चात प्राप्त किसी भी आपत्ति/सुझाव-प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि मतदेय स्थलों की आलेखीय सूची निर्वाचन विभाग की विभागीय वेबसाइट पर भी सर्वसाधारण की जानकारी के लिए उपलब्ध है।