Uttarakhand
अधिसूचना के उपरान्त आरक्षण में किये गये बदलाव पर कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल ने दर्ज किया विरोध
देहरादून। प्रदेश कांगे्रस अध्यक्ष प्रीतम सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष डाॅ0 इन्दिरा हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य सचिव, एवं पचायतीराज सचिव से मुलाकात कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिसूचना के उपरान्त आरक्षण में किये गये बदलाव पर विरोध दर्ज किया तथा उन्हंे ज्ञापन सौंपा। राज्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य सचिव एवं पंचायतीराज सचिव को सौंपे पत्र में कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतांत्रित परम्परा के अनुसार चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले शासन तथा निदेशालय को परिसीमन एवं आरक्षण करने का अधिकार होता है। परिसीमन एवं आरक्षण करने के पश्चात निदेशालय अपनी संस्तुति राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर देता है। तत्पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग शासन से विचार-विमर्श करके चुनाव का कार्यक्रम तथा तिथि नियत करता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की अधिसूचना जारी करने के पश्चात चुनाव की घोषणा तक की कार्रवाई का संचालन करने का एकमात्र अधिकारी चुनाव आयोग होता है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पश्चात उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते। शासन एवं निदेशालय को चुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है। कांगे्रस पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के प्रथम चरण के चुनाव की अधिसूचना संख्या 13 सितम्बर जारी की जा चुकी है तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों ने इस विषय में आरक्षण की अनन्तिम सूची 31 अगस्त को जारी कर दी है। यह भी सर्वविदित है कि निदेशक पंचायती राज द्वारा दिनंाक 12 सितम्बर, 2019 एवं 16 सितम्बर, 2019 को माननीय उच्च न्यायालय के योजित रिट याचिकाओं के संदर्भ में आरक्षण के विषय में एक संशोधित सूची सचिव राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित की गई है जो कि पूर्णतः नियमों के विपरीत है। यदि किसी व्यक्ति को आरक्षण पर आपत्ति होगी तो उसका यह अधिकार रहेगा कि वह चुनाव परिणाम आने के पश्चात मा0 न्यायालय में चुनाव पिटीशन दायर कर सके। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आपके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा किसी भी क्षेत्र के आरक्षण को परिवर्तित करने के आदेश नहीं दिये गये हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाच के द्वितीय चरण में आप ब्लाक प्रमुख पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेंगे तथा तृतीय चरण में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव की अधिसूचना जारी करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि भारतीय संविधान एवं लागू अधिनियम की व्यवस्थाओं के तहत अविलम्ब निर्णय लेकर हमें अवगत करा जाय, क्योंकि नामांकन का कार्य 20 सितम्बर से प्रारम्भ होना है और अभी तक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आरक्षण की कोई संशोधित सूची जारी नहीं की गई है। मुलाकात करने वालों में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष डाॅ0 इन्दिरा हृदयेश, पूर्व मंत्री नवप्रभात, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकान्त धस्माना, महामंत्री संगठन विजय सारस्वत, मुख्य कार्यक्रम समन्वयक राजेन्द्र शाह, महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा, जिलाध्यक्ष संजय किशोर, चमोली जिलाध्यक्ष विरेन्द्र रावत, अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष ताहिर अली, प्रदेश प्रवक्ता लखपत बुटोला, पीसीसी सदस्य राजेश शर्मा, सचिव गिरीश पुनेड़ा, भरत शर्मा, नवीन पयाल, महेश जोशी आदि शामिल रहे।