पांच महिलाओं को डायन बता उनकी हत्या करने के आरोप में अदालत ने 11 दोषियों को दी उम्र कैद की सजा
रांची। राजधानी रांची के मांडर कंजिया गांव में डायन बिसाही आ आरोप लगा एक साथ पांच महिलाओं की हत्या के मामले में अदालत ने आज 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अन्य को बरी कर दिया गया है। इस मामले में 43 लोगों को आरोपित बनाया गया था। मामले में अपर न्यायायुक्त एसएस प्रसाद की अदालत ने अलग-अलग चार प्राथमिकी में शामिल 40 अभियुक्तों पर फैसला सुनाया। अभियुक्तों में कई ऐसे हैं, जो चारों मामले में अभियुक्त हैं। मुख्य रूप से 11 अभियुक्तों को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई गई, अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है।
43 के खिलाफ दर्ज हुई थी प्राथमिकी अदालत ने दोषियों को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। इसमें सबसे अधिक उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने कहा कि सभी धाराओं की सजाएं एक साथ चलेंगी। लेकिन जिन दोषियों को चारों मामले में सजा सुनाई गई, उनकी एक केस की सजा खत्म होने पर पर दूसरे केस की सजा चलेगी। अदालत ने अपने फैसले में एक कविता भी लिखकर टिप्पणी की है। इस मामले में 43 अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसमें एक का निधन हो गया है और दो नाबालिक घोषित किए गए हैं। नाबालिकों का ट्रायल किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है।
आठ अगस्त, 2015 को हुई थी घटना घटना आठ अगस्त, 2015 की आधी रात डायन बिसाही कुप्रथा को लेकर ग्रामीणों ने पांच महिलाओं की हत्या एक साथ कर दी गई थी। जिन महिलाओं की हत्या की गई थी उसमें मदनी खलखो, एतवरिया खलखो, जसिंता खलखो, तेतरी खलखो और रतिया खलखो शामिल थीं। इन महिलाओं को निर्वस्त्र कर लाठी डंडे से पीटकर और पत्थर से कूचकर हत्या की गई थी। मामले को लेकर मांडर थाने में अलग-अलग चार प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इन अभियुक्तों पर आया फैसला हत्या के आरोप में मुख्य रूप से वर्णावश खलखो, बीगू उर्फ बिल्लू उराव, कृष्णा खलखो, विश्वनाथ खलखो, पंचू उरांव, बिरसा उरांव, अनिल खलखो उर्फ उरांव, बलदेव खलखो, विश्वनाथ उरांव, मनोज उरांव, जीतवाहन उरांव, लिटवा खलको, सुभाष खलखो, विनोद कुजूर, सनू उरांव, राजू कुजूर, चुन्नी खलखो, जगन्नाथ उरांव, मांगे कुजूर, सोमरा खलखो, चमरा खलखो, बबलू खलखो, जेवियर खलखो, मोजेश खलखो, अलबीनूस खलखो, गंदरू खलखो, जोन खलखो, क्लेमेंट खलखो, कुसुम खलखो, गंगी खलखो, राजेश तिग्गा, रोबो भगत, संदीप खलखो, रोमित खलखो, सन्नो खलखो उर्फ उरांव संजय खलखो, मंगरा बिहारी खलखो, सचिन खलखो, अरुण बाड़ा और मंगल खलखो पर फैसला आया है।