Uttarakhand

अपर मुख्य सचिव ने विभिन्न स्तरों पर दर्ज आख्याओं (रिपोर्ट) हेतु प्रपत्रों का निर्धारण किया गया

देहरादून। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री/लोक निर्माण विभाग ओमप्रकाश ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभागीय अभियन्ताओं के शासकीय उत्तरदायित्व एवं कार्य के प्रति जवाबदेही का तकनीकी मूल्यांकन किये जाने तथा अभियन्ताओं की Performance Based वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि हेतु विभिन्न स्तरों पर दर्ज आख्याओं (रिपोर्ट) हेतु प्रपत्रों का निर्धारण किया गया है। अपर मुख्य सचिव ने प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को आदेश जारी किया है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत तैनात प्रमुख अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (मुख्यालय), मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (मुख्यालय), अधीक्षण अभियन्ता (वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर मुख्यालय), मुख्य अभियन्ता (जोनल), अधीक्षण अभियन्ता (वृत्तीय), एवं अधीक्षण अभियन्ता (वि./यां.) की वार्षिक गोपनीय आख्या लिखे जाने हेतु निर्गत प्रपत्र को अब संशोधित प्रारूप में दिया जायेगा।
अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने जानकारी दी कि पूर्व व्यवस्था के अनुसार 100 Marks में से 80% Weightage Appraise अधिकारी के Performance के आधार पर Assessment किया जाता था। Performance हेतु जो पैरामीटर निर्धारित किये जाते थे उनका निर्धारण Apprasie अधिकारी द्वारा स्वयं ही लिखा जाता था। Performance हेतु अलग-अलग पैरामीटर का पहले से कोई लक्ष्य तय नहीं होता था, जिससे कि Reporting अधिकारी को वास्तविक जानकारी मिल सके कि Appraise अधिकारी द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष कितना कार्य किया गया है। संशोधित PERFORMANCE APPRAISAL REPORT (PAR) में प्रत्येक वर्ग के अधिकारी हेतु पैरामीटर निर्धारित कर दिये गये हैं। उनके द्वारा अलग-अलग पैरामीटर पर Target के विरूद्ध कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई है का आकलन अपनी Performance Report में किया जाना है जिस हेतु max 80 marks का प्राविधान किया गया है तथा प्रत्येक पैरामीटर हेतु max marks का निर्धारण भी कर दिया गया है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पूर्व में Personal Attributes हेतु 20 % Weightage का निर्धारण किया जाता था जोकि 10 बिन्दुओं पर आधारित था लेकिन उसमें प्रत्येक बिन्दु के लिए अलग-अलग marks निर्धारित थे तथा केवल Grading 0 से 10 के मध्य में दिया जाता था। नये PAR में Personal Attributes हेतु max 20 marks का प्राविधान किया गया है लेकिन इसमें यदि Reporting अधिकारी को लगता है कि किसी पैरामीटर में Appraise अधिकारी का पैरामीटर Qualitative नही है तो वह तदानुसार Marks का निर्धारण कर सकता है।
संशोधित PAR में  Enquiry Report, Quality Assurance Report, Administrative and Policy implementationTraining Report  इत्यादि को समयबद्ध ढंग से उच्च गुणवत्ता के साथ Appraise अधिकारी द्वारा PAR में दी गयी व्यवस्थानुसार उपलब्ध कराया जाना होगा जिसके आधार पर Reporting अधिकारी तथा Review अधिकारी Negative Marks का निर्धारण करके PAR में अंकित करेंगे।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कार्य के दौरान सम्बन्धित अधिकारी से समयबद्ध ढंग से तथा उच्च गुणवत्ता युक्त कार्य किये जाने की अपेक्षा की जाती है। अतः पदानुसार अलग-अलग तरह से पैरामीटर का निर्धारण किया गया है तथा उन कार्यों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न न करने पर MARKS में कटौती का प्राविधान भी किया गया है। ऐसा किये जाने से अधिकारी अपने दायित्वों के प्रति अधिक सतर्क होगा तथा सावधानी पूर्वक समय से कार्य करेंगे।

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