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जिले में शासकीय कार्यालय, उपक्रम, निगम, कोषागार बैंक प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक खुले रहेंगे
देहरादून। उत्तराखण्ड शासन द्वारा रेड तथा आॅरेंज जोन के अन्तर्गत आने वाले शासकीय कार्यालयों को खोलने हेतु दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि जनपद में सभी शासकीय कार्यालय, उपक्रम, निगम, कोषागार बैंक प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक खुले रहेंगे। 04 मई से 1 सप्ताह तक समूह ‘क’ तथा समूह ‘ख’ के अधिकारीगण 100 प्रतिशत् तथा समूह ‘ग’ एवं समूह ‘घ’ के 33 प्रतिशत् कार्मिक रोटेशन के आधार पर कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य करेंगे। कर्मचारियों को प्रातः 9 से 10 एवं अपरान्ह 3ः30 से 04ः30 बजे तक आवागमन में छूट रहेगी। कार्यालय में बुलाये गये कार्मिकों को पास जारी करने की के लिए सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष अधिकृत होंगे। ऐसी महिला कार्मिक जो गर्भावस्था में हो अथा जिनकी संतान 10 वर्ष से कम उम्र की हो केवल अपरिहार्य परिस्थिति में ही कार्यालय बुलाई जा सकेंगी। इसी प्रकार 55 वर्ष से अधिक आयु वाले से ग्रसित कार्मिक को अपरिहार्य परिस्थिति के अलावा कार्यालयो ंमें नही बुलाया जायेगा। कन्टेनमेंट जोन में निवासरत् कार्मिकों को किसी भी दशा में कार्यालय में नही बुलाया जायेगा। कार्यालयों में गुटका, बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू का सेवन एवं थूकना पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। सभी कार्यालयों में केवल शासकीय कार्य सम्पादित होंगे। इस दौरान कार्यालयों में जनता का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा और यदि किसी व्यक्ति का कोई आवश्यक कार्य हो तो वह उसके लिए ई-मेल, फैक्स अथवा कार्यालय भवन के बाहरी दिवार पर स्थित ड्राप बाक्स के माध्यम से सम्बन्धित कार्यालय में अनुरोधध्पत्राचार कर सकता है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप सायं 04 बजे प्रातः 07 बजे तक सामान्य आवागमन और गैर आवश्यक क्रियाक्लाप पूर्णतः प्रतिबन्धित होंगे। जिलाधिकारी, तहसील कार्यालय व न्यायालयों के लिए विशेष तौर पर कलैक्टेªट एवं तहसील स्तर के सभी कोर्ट, अभिलेखागार, अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। तहसील दिवसों एवं जनता मिलन का आयोजन अग्रिम आदेशों तक स्थागित रहेंगे तथा ई-जनाधार केन्द्र अग्रिम ओदशों तक बंद रहेंगे। कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों में मास्क, फेसकवर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। इस्तेमाल सभी कार्मिको के लिए अनिवार्य होगा। इस दौरान कार्यालयों में जनता का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनपद के कन्टेनमेंट जोन-भगत सिंह कालोनी आजाद नगर काॅलोनी, चमन विहार, मुस्लिम कालोनी, कारगीग्रान्ट, डोईवाला के झबरावाला, केशवपुरी बस्ती तथा ऋषिकेश के बीस बीघा कालोनी गली न03, शिवा एन्कलेव वार्ड न0 24 आवास विकास काॅलोनी वार्ड न0 25 के अन्तर्गत स्थित कार्यालय, उपक्रम व अधिष्ठान पूर्णतः बन्द रहेंगे। जनपद में शासकीय कार्यालय खोलने की अनुमति हेतु दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्र्तगत चमन विहार लेन नम्बर-11 एवं नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत आवास विकास वार्ड न0 25 में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड महामारी रोग, कोविड-19 विनियम, 2020 महामारी रोग अधिनियम-1897 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त क्षेत्रों को कन्टेनमेन्ट जोन घोषित करते हुए पूर्णतः लाॅक डाउन के आदेश दिये गये हैं। जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को उक्त क्षेत्रान्तर्गत समुचित व्यवस्था यथा खाद्य सामग्री, आवश्यक वस्तुएं, सफाई व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। आदेशों का उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005, भारतीय दण्ड सहित एवं अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।