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अधिवक्ता आशुतोष गुलाटी द्वारा दिलाया गया न्यायालय में अभियुक्त को न्याय
देहरादून। पीड़िता द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 234/ 2021 थाना कैंट अंतर्गत धारा 376,323,506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अभियुक्त विनय शर्मा के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।
माननीय न्यायालय एफ.टी.एस. सी /अपर जिला जज देहरादून के समक्ष पीड़िता व अन्य गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित किया गया जिसमें पीड़िता द्वारा कथन किया गया कि मुझे अभियुक्त होटल लेकर नहीं गया था ना ही मेरे साथ कोई गलत काम किया है तथा अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष कथन किया कि यह वह व्यक्ति नहीं है जो मुझे जंगल लेकर गया था तथा कथन किया गया कि अभियुक्त ने ना मुझे नौकरी दिलाने का झांसा दिया और ना मेरे साथ कोई गलत काम किया और ना ही कोईं शारीरिक संबंध बनाए ना ही मेरे साथ मारपीट की और ना ही गेस्ट हाउस ले गया।
प्रार्थी द्वारा मेडिकल में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई तो मेडिकल में कोई अंदरूनी बाहरी चोट नहीं पाएगी और जिस जमशेद ने नौकरी दिलाने के लिए पीड़ित को अभियुक्त का नंबर दिया था उसका भी न्यायालय के समक्ष परीक्षण नहीं किया गया जिसका फायदा अभियुक्त विनय शर्मा को मिला मोबाइल की लोकेशन भी पीड़ित के पति की थी।
इस घटना में अभियुक्त विनय शर्मा का कोई लेना देना नहीं है जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त विनय शर्मा पर लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया गया। वाद की पैरवी आशुतोष गुलाटी अधिवक्ता ने की।