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अब लोन लेकर नहीं भाग सकेंगे विदेश, सरकार उठा रही है ये अहम कदम

नई दिल्ली: आर्थिक अपराध करके विदेश भाग जाने की घटनाओं से सबक लेते हुए सरकार एक के बाद एक कठोर कदम उठा रही है। इसी क्रम में अब सरकारी बैंकों से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन मांगने वालों के लिए पासपोर्ट डिटेल देना अनिवार्य कर दिया गया है।

एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि सरकार का यह कदम लोन फर्जीवाड़े की स्थिति में त्वरित और आसान कार्रवाई सुनिश्चित करेगा तथा धोखाधड़ी करने वालों के देश से भागने पर रोक लगाएगा। दरअसल बड़ा कर्ज लेकर देश छोड़कर भाग जाने की घटनाओं से सरकार समेत पूरे तंत्र पर गंभीर सवाल उठे हैं। इसी से चिंतित सरकार आर्थिक अपराधियों को देश में रोकने की विस्तृत योजना बना रही है। इन कदमों को इसी मैगा प्लान के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है।

धोखेबाजों की मिलेगी तुरंत सूचना
पासपोर्ट की जानकारी मिलने से बैंकों को समय रहते कार्रवाई करने और धोखाधड़ी करने वालों को देश से भागने से रोकने के लिए संबंधित अथॉरिटीज को तुरंत सूचना देने में मदद मिलेगी। फाइनैंशियल सर्विसेज सैक्रेटरी राजीव कुमार ने ट्वीट किया कि यह साफ-सुथरी और उत्तरदायी बैंकिंग की दिशा में अगला कदम है।

लोन ले चुके लोगों को भी देनी होगी डिटेल
आॢथक अपराध करके देश छोडऩे से रोकने के लिए बैंकों को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा लोन लेने वाले नए लोगों की पासपोर्ट डिटेल्स लेनी होंगी। जिन लोगों ने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा लोन ले लिया है उनसे 45 दिनों के अंदर पासपोर्ट डिटेल्स देने को कहा जा रहा है।

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