UP सरकार का बड़ा फैसला,प्रदेश के 15 जिलों में 104 हॉटस्पॉट 14 अप्रैल तक के लिए सील
लखनऊ। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लॉकडाउन के बावजूद कई इलाकों में कोरोना मरीजों की बढ़ी संख्या को देखते हुए सरकार ने अब सख्त कदम उठाया है। प्रदेश के पंद्रह जिलों में उन 104 क्षेत्रों को हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया है, जहां छह या उससे अधिक संक्रमित मरीज हैं। इन हॉट स्पॉट को फिलहाल 14 अप्रैल तक के लिए सील कर दिया है। प्रदेश के 15 जिलों में 104 हॉटस्पॉट हैं। इस दौरान यहां कर्फ्यू जैसा प्रतिबंध रहेगा। घर के बाहर कदम रखने पर पाबंदी होगी। हर आवश्यक वस्तु की होम डिलीवरी की जाएगी।अब उत्तर प्रदेश में कोई भी 30 अप्रैल तक बिना मास्क के बाहर नहीं निकल सकेगा। 31 मई तक कोई बैंक किसी किसान को नोटिस नहीं जारी करेगा। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, जो कि 15 अप्रैल को खोला जाना था। मगर, तब्लीगी जमातियों की वजह से अचानक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से स्थिति खराब हो गई। उत्त्तर प्रदेश सरकार भी इस बात को लेकर समीक्षा कर रही है कि लॉकडाउन 15 अप्रैल को खोल दिया जाए या आगे बढ़ाया जाए। इसी बीच बुधवार को सरकार ने अहम निर्णय लिया कि जहां छह या छह से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, उन्हें हॉट स्पॉट मानते हुए पूरी तरह सील कर दिया जाए। फिलहाल यह प्रतिबंध 14 अप्रैल तक के लिए लगाया गया है।
यूपी में घर से बाहर निकलने पर मास्क नही पहना तो अब होगी कानूनी कार्रवाई इस दौरान किसी भी वाहन को जिलों में बिना पास के प्रवेश नहीं मिलेगा। यह आदेश 13 अप्रैल की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। यानी लगातार चार दिन। 15 जिलों लखनऊ, आगरा और गाजियाबाद जैसे बड़े जिले भी शामिल हैं। इसी के साथ यह भी आदेश दिया गया है कि 30 अप्रैल तक कोई भी बिना मास्क लगाए अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकेगा।उन क्षेत्रों में किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं रहेगी जहां पर संक्रमण अधिक है। सभी जगह पर कर्फ्यू जैसे हालात रहेंगे। कोई भी घर बाहर नहीं निकल सकेगा। घर पर ही आवश्यक वस्तुएं और दवाइयां पहुंचाई जाएंगी। इसके साथ ही राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क नहीं पहनने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने संबंधित जिलों के पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि इन जिलों में लॉकडाउन का पालन मजबूती से कराते हुए प्रभावित क्षेत्रों (हॉट स्पॉट) को पूरी तरह सील कर दिया जाए। इन क्षेत्रों में जारी पास की फिर से समीक्षा कर गैर जरूरी पास निरस्त कर दिए जाएंगे। दुकानें या सब्जी मंडी भी नहीं खुलेंगी। आवश्यक वस्तुओं की शत-प्रतिशत होम डिलीवरी की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा है कि आवश्युक वस्तुओं से संबंधित फैक्ट्री या प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मियों को पूल कर वाहनों से लाने-ले जाने की व्यवस्था की जाए। चिकित्सा या अन्य आवश्यक सेवा से जुड़े व्यक्तियों के अलावा किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस इसके लिए सघन पेट्रोलिंग करेगी।
लॉकडाउन का सख्ती से पालन पूरे जिले में कराया जाएगा लोकभवन में पत्रकारों से बातचीत में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि यह पाबंदी सिर्फ हॉट स्पॉट के लिए है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन पूरे जिले में कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंद्रह जिलों में सील की व्यवस्था बुधवार रात 12 बजे के बाद से प्रभावी हो जाएगी। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि 100 प्रतिशत लॉकडाउन उन्हीं जगहों पर किया जाएगा जो हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित हुए हैं। बाकी जगहों पर उसी तरह का लॉकडउन रहेगा जैसा पहले से है। लोग किसी तरह के पैनिक में न आएं। अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने आगे बताया कि इन इलाकों में बैंक भी बंद रहेंगे। यहां तक कि मीडिया भी प्रतिबंधित रहेगा। अवस्थी ने साफ तौर कहा कि पूरे जिले को सील नहीं किया जा रहा है।
एक-एक घर होगा सेनिटाइज जिन क्षेत्रों को सील किया जा रहा है, वहां एक-एक घर की जांच की जाएगी। इन सभी घरों के साथ ही पूरे क्षेत्र को सेनिटाइज कराया जाएगा। मुख्य सचिव ने बताया कि अभी 14 अप्रैल तक यह व्यवस्था चलेगी। प्रतिदिन समीक्षा होती रहेगी। उसके बाद जब संपूर्ण लॉकडाउन पर 14 अप्रैल को निर्णय होगा, तब इस पर भी विचार होगा हॉट स्पॉट को कब तक सील रखा जाए।
आइसोलेट होंगे मोहल्ले सील के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में पूरी तरह कर्फ्यू जैसी स्थिति होगी। पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी ने बताया कि लोग घरों से नहीं निकल सकेंगे। इसके अलावा एक मोहल्ले का कनेक्शन एक तरह से दूसरे मोहल्ले से काट दिया जाएगा। पूरी सख्त निगरानी सीलिंग के दौरान रहेगी। इस दौरान किसी भी वाहन को जिलों में बिना पास के प्रवेश नहीं मिलेगा। यह आदेश 13 अप्रैल की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। यानी लगातार चार दिन। 15 जिलों लखनऊ, आगरा और गाजियाबाद जैसे बड़े जिले भी शामिल हैं। इसी के साथ यह भी आदेश दिया गया है कि 30 अप्रैल तक कोई भी बिना मास्क लगाए अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकेगा।उन क्षेत्रों में किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं रहेगी जहां पर संक्रमण अधिक है। सभी जगह पर कर्फ्यू जैसे हालात रहेंगे। कोई भी घर बाहर नहीं निकल सकेगा। घर पर ही आवश्यक वस्तुएं और दवाइयां पहुंचाई जाएंगी। इसके साथ ही राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क नहीं पहनने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
जानें- किस जिले में कितने हॉट स्पॉट कोरोना काल में यूपी के 15 जिलों के हाटस्पॉट अब पूरी तरह से बंद रहेंगे
आगरा में 22 हॉटस्पॉट, गाजियाबाद में 13, गौतमबुद्धनगर(नोएडा) में 12, कानपुर में 12, वाराणसी में 4, शामली में 3, मेरठ में 7, बरेली में 1, बुलंदशहर में 3, बस्ती में 3, फीरोजाबाद में 3, सहारनपुर में 4, महाराजगंज में 4, सीतापुर में 1 और लखनऊ में 8 बड़े और 5 छोटे हॉटस्पॉट चिह्नित किये गए हैं।
हॉट स्पॉट सील होने के बाद क्या होगा
- लोग घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे।
- जरूरी चीजों के लिए लोग ऑनलाइन ऑडर कर सकेंगे।
- ऑनलाइन ऑडर के लिए एक नंबर जारी किया जा सकता है।
- बिना जरूरी की चीजों के लिए जारी हुए पास होंगे कैंसिल।
- फल और सब्जी की दुकान जहां लोग एक साथ जमा हो सकते हैं वैसी जगहों को सील किया जा सकता है।
- हर सील जगहों को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा।
यूपी सरकार के फैसले के क्या हैं मायने?
- सीलिंग किये गए इलाकों मे किसी भी तरह के काम के लिये लोगों को बाहर निकलने की मनाही होगी।
- बेहद जरूरी चीजों की आपूर्ति के लिये भी सिर्फ होम डिलीवरी होगी, ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं।
- सरकार एक सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर बनायेगी, जहां पर भी जरूरी चीजों की आपूर्ति के लिये ऑर्डर दे सकते हैं।
- इन सभी पंद्रह जिलों मे दिये गये लॉकडाउन पासेज की फिर से समीक्षा होगी और जिनके लिये बेहद जरूरी होगा उन्हीं को पास दिये जायेंगे।
- सील इलाके के बाहर आने जाने पर रोक के दौरान दोषी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा।
- प्रभावित इलाके को सील करके हर घर का सैनिटाइजेशन किया जायेगा।
- सब्जी मंडियां, फल मंडियां और भीड़भाड़ वाली किसी भी गतिविधि पर पूरे जिले मे प्रतिबंध होगा।
- पूरी तरह सील नहीं किया जाएगा
मुख्य सचिव आरके तिवारी का कहना है कि 15 जिलों को पूरी तरह सील नहीं किया जाएगा। जहां संक्रमित मरीज ज्यादा हैं, उन्हें हॉट स्पॉट के रूप में चिह्नित कर उन्हें सील किया जाएगा। हर दिन समीक्षा होगी। 14 अप्रैल को सम्पूर्ण लॉकडाउन पर फैसला होने के बाद तय होगा कि सील की अवधि बढ़ेगी या नहीं। सरकार कोई भी अवसर लेना नहीं चाहती। हमने संक्रमितों की संख्या देखने के बाद एहतियातन यह सोचा है। लॉक डाउन में लापरवाही बरतने की रिपोर्ट के बाद ये फैसला लिया गया है। इसी को देखते हुए सरकार ने पास रद किये थे। लोग खाना बांटने के नाम पर सड़कों पर निकल रहे थे। कल रात नोएडा के स्लम एरिया में संदिग्ध पकड़े जाने के बाद सरकार को यह लगा कि मामला बिगड़ने लगा है। हाट स्पाट वाले क्षेत्र के निवासियों को जरूरी सामान होम डिलीवरी से दिया जाएगा।
15 जिलों में केवल हॉटस्पॉट ही पूरी तरह से होंगे सील अपर मुख्य सचिव गृह तथा सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि 15 जिलों में केवल हॉटस्पॉट ही पूरी तरह से सील होंगे। वह छह जिले जिनमें ज्यादा केस है उन जिलों के हॉटस्पॉट को 15 अप्रैल तक सील किया जाएगा। इन सभी जिलों में आज शाम पांच बजे तक हॉटस्पॉट फाइनल कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी अपने काम में लगे हैं।
यह 15 जिले सील हैं सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, कानपुर, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, महाराजगंज, सीतापुर, सहारनपुर और बस्ती में इस लॉकडाउन के दौरान हो रहे उल्लंघन से संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। अब जिलों में केवल उन्हीं वाहनों की एंट्री होगी जिनके पास वैध पास होंगे। इसके अलावा लोगों को राहत देने के लिए आदेश दिया गया है कि लोन आदि के मामले में 31 मई तक कोई बैंक किसी किसान को नोटिस जारी नहीं करेगा।
किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं : मुख्य सचिव मुख्य सचिव आरके तिवारी ने बताया कि इन 15 जिलों में कोविड-19 संक्रमण का लोड ज्यादा है। इन जिलों के प्रभावित क्षेत्रों में पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाएगा। इस दौरान किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सभी लोगों को उनके घर पर ही जरूरी चीजें मुहैया करवाई जाएंगी। सभी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। अगर कोई ऑफिस या फैक्ट्री जा रहा है तो निजी वाहन की जगह गाड़ी पूल करके जाएं। उन्होंने बताया कि कम्युनिटी स्प्रेड न हो इसलिए यह लॉक डाउन किया जा रहा है।
टीम 11 की बैठक में सीएम ने दिए जरूरी निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपनी टीम 11 (11 समितयां) की बैठक में कई अहम आदेश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और पुलिसकर्मियों का ध्यान रखा जाए। सीएम ने इस दौरान पूरे यूपी को सैनिटाइज करने पर भी जोर दिया। उन्होने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर लाक डाउन का सख्ती से पालन कराया जाए। गरीबों को समय से राशन वितरित करने और इसकी मॉनीटरिंग करने का निर्देश सीएम ने दिया। इस दौरान सीएम ने प्रदेश के साथ ही जिले की टीम 11 की रिपोर्ट पर भी अपडेट लिया। सीएम ने इस दौरान तबलीगी जमात से जुड़े लोगों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी रखने का निर्देश दिया।
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने बताया कि ऐसे में सामानों की घर-घर सप्लाई होगी। इन जिलों में जारी हुए पासों की समीक्षा होगी। बहुत सारे पासों को निरस्त किया जाएगा।अब सिर्फ स्वस्थ्य, पुलिस व अन्य बहुत अति आवश्यक कार्यों में लगे लोगों का ही पास नया बनेगा। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कम से कम पास जारी करें। अब इन जिलों के हर चौराहे, नुक्कड़ सील कर पुलिस तैनात किये जायेंगे। जरूरत की सामग्री ऑन लाइन मिलेगा, आवश्यक सामग्री की घर-घर आपूर्ति होगी।