Uttarakhand
त्रुटिपूर्ण जांच करने वाले जांच अधिकारी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये:-पुलिस उपमहानिरीक्षक

देहरादून। आज दिनांक 19.01.2021 को *पुलिस उपमहानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र द्वारा दण्ड के विरूद्ध उपनिरीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील के दौरान *दण्ड पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि जांच अधिकारी द्वारा सरसरी तौर पर जांच कर प्रेषित की गयी जिसका गहनतापूर्ण परीक्षण न कर आरोपी के विरूद्ध दण्डादेश पारित किया गया है।
*पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा इस बाबत गढ़वाल रेंज के *समस्त जनपद प्रभारियों को उक्त सम्बन्ध में निर्देशित* किया गया कि *किसी प्रकरण में अधीनस्थ कर्मी के द्वारा कर्तव्य पालन में लापरवाही/शिथिलता, अनियमितता उजागर होने पर जो भी जांच/विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जाये उसका सम्यक रूप से विचारण कर निष्पक्ष व तथ्यपरक साक्ष्यों पर आधारित हो। जांच अधिकारी एवं दण्डाधिकारी को निष्पक्ष होकर आरोपों एवं उसके समर्थन में संकलित समस्त साक्ष्यो के विवेचन के उपरान्त ही दण्ड का निर्धारण किया जाये।
किसी भी कार्मिक के विरुद्ध दण्ड का निर्धारण करने से पूर्व *स्वयं वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक गहनतापूर्वक परीशीलन करने के उपरान्त ही पूर्ण संवेदनशील होकर निर्णय लें।* त्रुटिपूर्ण जांच करने वाले जांच अधिकारी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किये गये।