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राज्य और राष्ट्रीय स्तर के चुनाव के लिए चुनाव आयोग की नियमावली हैः-हाई कोर्ट

नई दिल्ली। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में सरकारी फंड और तंत्र के इस्तेमाल के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने कहा कि चुनाव के लिए चुनाव आयोग की नियमावली है।
याचिकाकर्ता को यहां पर अपील नहीं करनी चाहिए। हाई कोर्ट पीठ इसमें कुछ नहीं कर सकती। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाता है। हाई कोर्ट में याचिका बीआर हरीश बाबू ने दायर की थी।
याचिका में कहा गया था कि आचार संहिता लगने के बाद सरकारी और जनता के पैसे का इस्तेमाल चुनाव के लिए नहीं किया जा सकता। आयोग की नियमावली में यह साफ तौर पर लिखा गया है, लेकिन इसका पालन नहीं किया जाता।