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कोविड-19 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना या बिना मास्क के निकलना हुआ वर्जित 

हरिद्वार। जिलाधिकारी हरिद्वार सी0 रविशंकर ने पुनः आदेश जारी करते हुए उत्तराखण्ड शासन के उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड-19 (संशोधित) नियमावली 2020 के द्वारा 19-क के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के लिए सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मुखावरण (मास्क) गमछा, रूमाल या दुपट्टाध्स्कार्फ पहनना अनिवार्य होने के नियम को सख्ती से पालन किये जाने के निर्देश दिये है तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाॅकडाउन के संदर्भ में भारत सरकार तथा राज्य सरकार एवं सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
अपराधों के शमन हेतु सक्षम अधिकारिता वाला कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक की पंक्ति से न्यून न हो, राजस्व अधिकारी जो राजस्व निरीक्षक की पंक्ति से न्यून न हो। विनियम 19-क(1) के प्रथम एवं द्वितीय बार उल्लंघन पर शमन धनराशि 100 रूपये, तृतीय बार तथा प्रत्येक अनुवर्ती बार के उल्लंघन पर 200 रूपये।
विनियम 19-क (2) के उल्लंघन पर शमन धनराशि प्रथम बार के उल्लंघन पर 100 रूपये तथा द्वितीय बार के उल्लंघन पर 200 रूपये तथा जो 500 रूपये तक हो सकता है। द्वितीय बार के पश्चात् उल्लंघन या पुनरावृत्ति पर 500 रूपये परन्तु अपराधी द्वारा उपरोक्त रूप से शमन धनराशि अदा नहीं की जाती है तो महामारी रोश (संशोधन) अध्यादेश 2020 के प्रावधान लागू होंगे।

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