Uttarakhand

नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले लड़के को पुलिस ने किया गिरफ्तार

देहरादून। दिनांक 17-01-2020 को वादी  द्वारा सूचना अंकित कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री उम्र 16 वर्ष, घर से बिना बताए कहीं चली गई है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना रानीपोखरी पर मुकदमा अपराध संख्या 05/2020 धारा 363 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।पुलिस को विवेचना के दौरान गुमशुदा की कॉल डिटेल, स्कूल में पड़ने वाले दोस्तो एवं सीसीटीवी कैमरे की मदद से ज्ञात हुआ कि गुमशुदा को दिल्ली निवासी एक लड़का ऋषिकेश से बस में बैठाकर दिल्ली ले गया है। मामले की गंभीरता एवं गुमशुदा नाबालिग होने की दशा में तत्काल गुमशुदा की बरामदगी हेतु पुलिस टीम को दिल्ली रवाना किया गया तथा पुलिस टीम द्वारा दिल्ली में मालूमात करते हुए अथक प्रयास से अभियुक्त रवि पुत्र सुरेश चंद निवासी संजय अमर कॉलोनी दिल्ली, उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया व नाबालिग को सकुशल बरामद किया गया। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि वह गुमशुदा को जानता है तथा वह उसका रिश्तेदार है।  रिश्तेदार होने के कारण उसके घर उसका आना-जाना था। दिनांक 17 तारीख को अभियुक्त द्वारा उसे बस अड्डे ऋषिकेश पर बुलाया व वह पहले ही वहां आ गया था तथा वहां से उसे बस में लेकर दिल्ली चला गया।  विवेचना के दौरान उक्त अभियोग में धारा 376 आईपीसी व 3/4 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गई। अभियुक्त पहले से शादीशुदा है। अभियुक्त को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पीड़िता के माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के अंतर्गत बयान एवं मेडिकल कराने के उपरांत अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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