लॉकडाउन-4 में पांच जोन होंगे,जानें किस जोन में क्या होंगी पाबंदियां और किन गतिविधियों की होगी इजाजत
नई दिल्ली। सरकार ने लॉकडाउन को 14 और दिनों के लिए बढ़ा दिया है। लॉकडाउन का यह चौथा चरण सोमवार 18 मई से शुरू होगा और 31 मई को खत्म होगा। जैसा कि राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने संकेत दिया था… केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, लॉकडाउन-4 पिछले सभी चरणों से बिल्कुल अलग होने जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस लॉकडाउन में इलाकों को कुल पांच जोनों में बांटा जाएगा।
पांच जोनों में बटेंगे इलाके केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, इस बार पांच जोनों में इलाकों को बांटा जाएगा। इससे पहले सभी लॉकडाउन में तीन जोन में ही इलाके बांटे जाते थे और सभी का निर्धारण केंद्र सरकार के मानकों के आधार पर किया जाता था। इस बार इलाकों को कंटेनमेंट, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा जाएगा। गाइडलाइन के मुताबिक, कंटेनमेंट और बफर जोन… रेड और ऑरेंज जोन के भीतर होंगे जिनका निर्धारण जिला प्रशासन करेगा। ऐसा भी कहा जा सकता है कि मुख्य रूप से जोन तीन ही होंगे बाकी के दो जोन (कंटेनमेंट और बफर) रेड और ऑरेंज जोन के भीतर निर्धारित किए जाएंगे।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ी निर्धारण की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने इस बार जोनों के निर्धारण की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ी है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मानकों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें इन जोनों का निर्धारण करेंगी।
कंटेनमेंट जोन में इसेंसियल सर्विस को इजाजत कंटेनमेंट जोनों में केवल जरूरी गतिविधियों को ही इजाजत दी जाएगी। इन जानों में सामान्य लोगों की आवाजाही की इजाजत नहीं होगी। केवल मेडिकल इमरजेंसी, जरूरी सेवाओं के लिए काम करने वाले लोगों को ही आने जाने की इजाजत होगी। इन जोनों में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मानक लागू होंगे। हालांकि इन इलाकों का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा।
संक्रमितों की पहचान के लिए उठाए जाएंगे ये कदम कंटेनमेंट जोनों में संक्रमितों की पहचान के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इन इलाकों में संक्रमित लोगों की पहचान के लिए इंटेंसिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ घर घर जाकर लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। यही नहीं दूसरे चिकित्सकीय उपायों को भी आजमाया जाएगा।
राज्य सरकारों को दिए पाबंदियों के अधिकार केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन के नियम नंबर आठ में कहा गया है कि वर्गीकृत किए गए जोनों में किन दूसरी गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जाए राज्य सरकारें इस बारे में आकलन करके उक्त गतिविधियों पर रोक लगा सकती हैं। यानी केंद्र ने लॉकडाउन-4 में राज्य सरकारों को गतिविधियों की बाबात बीते तीन लॉकडाउन से ज्यादा अधिकार प्रदान किए हैं।
जारी रहेगा रात का कर्फ्यू केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि चाहे वह कोई भी जोन हो… शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सामान्य लोग इलाकों में किसी तरह की आवाजाही नहीं कर सकेंगे। हालांकि जरूरी सेवाओं और उनसे जुड़े लोगों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं किया गया है। यह भी कहा गया है कि आवाजाही की बाबत स्थानीय प्रशासन जरूरी आदेश जारी कर सकता है।
घरों में रहेंगे बच्चे और बुजुर्ग केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि चाहे वह कोई भी जोन हो 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, बीमारों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा। इन लोगों को इलाकों से बाहर केवल इलाज या बेहद जरूरी काम आने पर ही घर से निकलने की इजाजत होगी।