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अब्बास हत्याकांड में दोषी गुलशेर को आजीवन कारावास की सजा

हरिद्वार। बहादराबाद क्षेत्र में अब्बास हत्याकांड में दोषी गुलशेर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रथम अपर जिला जज संजीव कुमार ने हत्याभियुक्त गुलशेर को उम्रकैद और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त इकराम को दोषमुक्त करार दिया है।

शासकीय अधिवक्ता सुकरमपाल सिंह ने बताया कि 28 दिसंबर 2010 को सुबह 11 बजे अब्बास घर से कलियर जाने की बात कहकर गया था। लेकिन दो दिन बीतने के बाद भी वह घर नहीं लौटा था। काफी तलाश करने के बाद उसके परिजनों ने एक गुमशुदगी रिपोर्ट पुलिस को दर्ज कराई थी। धनौरी पुल से आगे गन्ने के खेत में एक मानव कंकाल मिला था। पुलिस की सूचना पर मृतक अब्बास की पत्नी आमना ने जूते से अपने पति के शव की पहचान की थी। जांच के बाद पुलिस ने हत्यारोपी गुलशेर पुत्र शराफत व इकराम पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम मरगूब पुर थाना बहादराबाद के खलाफ हत्या, षड्यंत्र व साक्ष्य छिपाने के आरोप में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। जांच में आरोपी गुलशेर पर चाकू से गला रेतकर अब्बासकी हत्या करने का खुलासा हुआ था। घटना के बाद मृतक का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आया था। मृतक की मोटरसाइकिल अभियुक्त गुलशेर की निशानदेही पर बरामद हुई थी। पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार जेल भेज दिया था। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य में 17 गवाह पेश किए।

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