ई-लोक अदालत 12 सितंबर को
देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति नैनीताल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा 12 सितम्बर (द्वितीय शनिवार) को प्रातः 10 बजे से सांय 04 बजे तक समस्त न्यायालय जिला मुख्यालय, वाह्य न्यायालयों विकासनगर, ऋषिकेश, डोईवाला, चकराता में ई-लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें विभिन्न प्रकृति के वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिवध्सिविल जज(सी0डि0) नेहा कुशवाहा ने आॅनलाईन ई-लोक अदालत के क्रम में अवगत कराया है कि इसमें फौजदारी के शमनीय वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, परिवार वाद, 138 एन0आई0एक्ट वाद, वैवाहिक वाद, प्री लीटिगेशन वाद के अलावा बैंक एवं ऋण वसूली से सम्बन्धित वाद का निस्तारण ई-लोक अदालत में किया जायेगा। उन्होंने बताया कि ई-लोक अदालत में सुलह-समझौते से निस्तारण हेतु 500 से अधिक आवेदन फरियादियों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। उन्होंने सर्वसाधारण से अनुरोध किया है कि जो भी व्यक्ति अपने वादों को ई-लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते हैं वह आगामी 04 सितम्बर तक सम्बन्धित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से आॅनलाईन आवेदन कर अपने वाद नियत करवा सकते हैं। उन्होंने ई लोक अदालत के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फौजदारी न्यायालय परिसर देहरादून के दूरभाष नम्बर 0135-2520873, ई-मेल एवं टोल फ्री नम्बर-18001804000 से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।