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खटीमा के निलंबित ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

हल्द्वानी। हाईकोर्ट ने रविवार को खटीमा के निलंबित ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह के मामले में सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने उन्हें कोई राहत नहीं दी है।
रंजीत सिंह ने सरकार के निलंबन आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने अदालत को बताया कि इनके ऊपर गंभीर आरोप हैं। इन आरोपों की जांच में पुष्टि हुई है। पंचायती राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत निलंबन की कार्रवाई की गयी है। आरोप है कि ब्लॉक प्रमुख ने वित्तीय अनियमितताएं की हैं और इनके पिता को भी कार्य आवंटित किए गए हैं। अदालत ने याचिकाकर्ता को कोई राहत न देते हुए सरकार से तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने सरकार को यह भी निर्देश दिए हैं कि जांच रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं करें। शासन ने खटीमा निवासी चंद्रशेखर मुंडिया की शिकायत पर पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए रंजीत सिंह को 10 अगस्त को निलंबित कर दिया था।

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