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विलम्ब से व समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत नहीं किये जाने पर डी0आई0जी0 ने दिये जांच के आदेश

देहरादून। आज दिनांक *16.06.21* को *फरियादी इंतजार हुसैन निवासी मेहूंवाला थाना पटेल नगर देहरादून* द्वारा *डी0आई0जी0 गढ़वाल के समक्ष प्रस्तुत होकर बताया *प्रभारी चौकी आईएसबीटी थाना पटेलनगर द्वारा पर्याप्त आधार होते हुए विलम्ब से व समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया अपितु विपक्षी से समझौते के लिए अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है।*
परीक्षणोंपरान्त *डी0आई0जी0 गढ़वाल परिक्षेत्र  श्रीमती नीरु गर्ग* द्वारा प्रथम दृष्टया पाया कि मेडिकल रिपोर्ट व फोटोग्राफ्स से पीड़ित को गम्भीर चोट लगी है। तथा FIR में धाराओं का अल्पीकरण किया जाना परिलक्षित होता है जबकि पूर्व में भी उपरोक्त प्रकृति के प्रकरणों में पुलिस मुख्यालय/रेंज स्तर से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। इसके पश्चात भी थाना/चौकी स्तर पर बरती जाने वाली लापरवाही को गम्भीरता से लेते हुए *डी0आई0जी0 महोदया द्वारा पीड़ित पक्ष के प्रार्थना पत्र पर उचित धाराओं में अभियोग दर्ज न करने एवं लापरवाही बरते जाने के कारण प्रभारी चौकी आईएसबीटी को तत्काल प्रभाव से लाईन हाजिर करने के निर्देश एसएसपी देहरादून को दिये गये तथा  उपरोक्त प्रकरण की जांच एसपी सिटी देहरादून के सुपुर्द कर थाना प्रभारी पटेल नगर/चौकी प्रभारी आईएसबीटी का उत्तरदायित्व निर्धारण करने के साथ ही मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग की विवेचना करने के निर्देश भी एसएसपी देहरादून को देते हुए 07 दिवस में रिपोर्ट तलब की गयी है।

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