केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के लिए अधिसूचना जारी की, आज से यह कानून प्रभावी रूप से देशभर में लागू हो गया है
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आज से यह कानून प्रभावी रूप से देशभर में लागू हो गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है की केंद्र सरकार ने 10 जनवरी, 2020 के दिन को तय किया है, जबसे नागरिकता संशोधन कानून के प्रावधान लागू होंगे। नागरिकता संशोधन विधेयक 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और एक दिन बाद इसे राज्यसभा में भी पारित किया गया। राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को अपनी सहमति दी और उसी दिन राजपत्र पर इसे अधिसूचित कर दिया गया था। नागरिकता अधिनियम, 1955 में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन बिल लेकर आई थी। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। सरकार ने अब इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। जिसके बाद से इन तीनों देशों से आए शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी।