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आपत्तिजनक टिप्‍पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ रांची की एक अदालत ने किया समन जारी‍

रांची। मध्‍यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्‍थान के विधानसभा चुनावों में जीत का जश्‍न मना रहे कांग्रेस के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रांची की एक अदालत ने समन जारी‍ किया है। राजधानी की निचली अदालत से जारी यह समन उन्‍हें भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्‍पणी करने के मामले में दिया गया है। संभव है कि इस मामले में राहुल गांधी को अब रांची की अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सशरीर हाजिरी लगानी पड़े। रांची के एसडीजेएम अजय कुमार गुडि़या की अदालत में नवीन कुमार झा की याचिका पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को समन जारी किया गया है। अदालत में दाखिल याचिका में भाजपा कार्यकर्ता नवीन कुमार झा ने कहा था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्‍ली में आयोजित अधिवेशन में भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्‍पणी की थी। इस दौरान राहुल ने कहा था कि बीजेपी में एक हत्‍यारा अध्‍यक्ष बन सकता है लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। इस बयान पर नवीन झा ने कहा था कि राहुल के इस बयान से उन्‍हें ठेस पहुंची है। पार्टी की छवि खराब हुई है। इस वजह को लेकर उन्‍होंने याचिका दाखिल की थी। बता दें कि भाजयुमो के कार्यकारिणी व राजधानी के हरमू इलाके के निवासी नवीन कुमार झा ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा (शिकायतवाद) किया है। इसमें राहुल गांधी पर भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह के खिलाफ अमर्यादित टिप्‍पणी का आराेप लगाते हुए मानहानि के रूप में 10 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की गई है।

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