National

छह साल की बच्‍ची से दरिंदगी करने के बाद उसकी हत्‍या करने वाले को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई

उकलाना। शहर सहित पूरे क्षेत्र को हिला देने वाली दुष्‍कर्म और हत्‍या के मामले में हिसार की अदालत ने फैसला सुना दिया है। छह साल की बच्‍ची से दरिंदगी करने के बाद उसकी हत्‍या करने वाले को अदालत ने 20 साल की कैद की सजा सुनाई है।आरोपित ने 8 दिसंबर 2017 की रात को हैवानित दिखाई थी और दुष्‍कर्म के बाद उसकी बर्बरता से हत्‍या कर दी थी। दरिंदे ने बच्‍ची के गुप्‍त अंग में लड़की ठूंस दी थी। इस घटना ने बरवाला सहित पूरे हरियाणा को दहला दिया था।

एडीजे-1 स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश डीआर चालिया ने इस मामले में नौ महीने में फैसला सुनाया है। आरोपित की उम्र साढ़े 17 साल है और उस पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि 8 दिसंबर 2017 की रात को छह साल की बच्‍ची अपनी झोपड़ी में अपनी मां के साथ सो रही थी। इसी दौरान अरोपित उसे चुपके से उठाकर ले गया। और सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्‍कर्म किया। इसके बाद उसने बच्‍ची की निर्ममता से उसकी हत्‍या कर दी। उसने इस दौरान दिल कंपा देने वाली दरिंदगी की और बच्‍ची के गुप्तांग में लकड़ी ठूंस दी। इसके बाद वह वहां से भाग गया।  9 दिसंबर 2017 को सुबह जब बच्‍ची की मां सोकर उठी तो बच्‍ची को बिस्‍तर से गायब पाया। इसके बाद उसने परिजनाें और अन्‍य लोगों की मदद से उसकी तलाश शुरू की। वह उकलाना के टेलीफोन एक्सचेंज के पास मृत  पड़ी मिली। उस समय भी उसके शरीर से खून बह रहा था। उसके शव की हालत देख लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। इस घटना से हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरा देश दहल उठा था। 10 दिनों तक उकलाना के साथ-साथ ह‍रियाणा भर में धरना व प्रदर्शन किए गए थे और कैंडल मार्च निकाले गए थे। कई दिनों के बाद   आरोपित को गिरफ्तार किया था। इस केस की सुनवाई हिसार की अदालत में चल रही थी। लगातार नौ महीनों तक केस की सुनवाई हुई और काफी गवाहियां भी हुई।इस केस में पुलिस ने आरोपी के नारको टेस्ट भी करवाए थे। 12 सितंबर को अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया था और 18 सितंबर को सजा सुनाने का ऐलान किया था। लेकिन, 18 सितंबर को आरोपित द्वारा सजा सुनाने में रहम की अपील अदालत से की गई थी। इसके बाद 19 सितंबर को हिसार की अदालत ने इस मामले में सजा सुनाई गई। साढ़े 17 वर्षीय दोषी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने 80 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

Related Articles

Back to top button