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चार साल की बच्ची से दुष्कर्म में युवक को उम्रकैद

हरिद्वार। चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज/एफटीएससी न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि 13 नवंबर 2019 की शाम श्यामपुर क्षेत्र में पीड़ित बच्ची मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रही थी। खेलते समय मासूम बच्ची वहां से गायब हो गई थी। मासूम बच्ची के साथ खेल रहे बच्चों ने उसके गायब होने की बात परिजनों को बताई थी। जिसपर शिकायतकर्ता माता व उसके पति मासूम बच्ची को ढूढ़ने नमामि गंगे घाट के चेजिंग रूम की तरफ गए थे। जहां मासूस बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। चेजिंग रूम में पहुंचने पर आरोपी युवक उन्हें देखकर भागने लगा। जिस पर शिकायतकर्ता के पति ने उसे मौके पर पकड़कर उसका नाम व पता पूछा था। इसी बीच आरोपी युवक मासूम बच्ची के पिता को धक्का देकर वहां से भाग गया। उसी दिन शिकायतकर्ता माता ने आरोपी दीपक पुत्र कामेश निवासी ग्राम कांगडी थाना श्यामपुर के खिलाफ दुष्कर्म करने व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। घटना के अगले दिन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी युवक को नहर पटरी कांगड़ी से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना के बाद महिला विवेचक राखी रावत ने आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से आठ गवाह पेश किए।

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