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विभिन्न हितधारकों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण का किया गया आयोजन
देहरादून। आज दिनांक 25.11.2022 को जिला बाल संरक्षण ईकाई, देहरादून द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के संयुक्त तत्वावधान में किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015, सम्बंधित नियम एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 यथा संशोधित 2022 पर विभिन्न हितधारकों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन आई0आर0डी०टी० ऑडिटोरियम, सर्वे चौक में किया गया।
इस प्रशिक्षण के मुख्य अतिथि मा० जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून प्रदीप पंत जी के द्वारा दीप प्रज्जवलित कर प्रशिक्षण का शुभारम्भ किया गया तथा प्रतिभागियों को उक्त प्रशिक्षण का लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया गया। उक्त प्रशिक्षण में हर्ष यादव, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के द्वारा उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013, उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित / उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना, 2020, किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015, सम्बंधित नियम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों के सम्बंध में जानकारी दी गयी।
महिला कल्याण निदेशालय की उपमुख्य संरक्षण अधिकारी श्रीमती अंजना गुप्ता द्वारा महिला एवं बाल विकास की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयीं, लोकजीत, अपर पुलिस अधीक्षक जी द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 में पुलिस की भूमिका के सम्बंध मे जानकारी दी गयी, श्रीमती संगीता गौड़, सहायक निदेशक ट्रेनिंग एण्ड कैपेसिटी बिल्डिंग, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रिन फॉउण्डेशन, नई दिल्ली के द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 के विभिन्न प्रावधानों आदि के बारे में प्रतिभागियों / सभी हितधारकों को जानकारी प्रदान की गयी। प्रशिक्षण में जिला प्रोबेशन अधिकारी, श्रीमती मीना बिष्ट, ए० सी० एम० ओ० श्री सी० एस० रावत, डी० ई० ओ० बिष्ट जी, सहायक श्रमायुक्त एस० सी० आर्य जी, बाल कल्याण समिति, किशोर न्यायबोर्ड के सदस्य, समस्त थानों के विशेष किशोर पुलिस एकक के सदस्य, आंगनबाड़ी सुपरवाईजर, विभिन्न एन० जी० ओ० के प्रतिनिधि, समाज कल्याण के प्रतिनिधि, पराविधिक कार्यकर्तागण एवं विभिन्न राजकीय
गृहों के अधीक्षक / अधीक्षिकाओं द्वारा उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया । अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विज्ञप्ति को सभी प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों में आवश्यक रूप से प्रकाशित करने हेतु अपने स्तर से उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें, ताकि जनता अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त कर अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके।