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आर्थिक सहायता को चिन्हित करने के जिलाधिकारी ने दिये आदेश
हरिद्वार। कोविड-19 महामारी के कारण देश-प्रदेश में लागू लाॅकडाउन से प्रदेश में पर्यटन उद्योग पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के दृष्टिगत पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यक्तियों, इकाईयों, संस्थानों को छूट एवं जिला स्तर पर सर्वेक्षण के आधार पर प्रति कार्मिक रूपये 1000 की दर से वन टाइम आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से वितरित की जाएगी। जिलाधिकारी सी0 रविशंकर ने कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यक्तियों, इकाईयों, संस्थानों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में समस्त संबंधित विभागों, अधिकारियों को निर्देश दिये कि मानकों के आधार पर अपने-अपने विभाग का कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन क्षेत्र के कार्मिकोंध्श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु चिन्हित करते हुए सम्बन्धित कार्मिकोंध्श्रमिकों का पूर्ण विवरण उनके बैंक खाता विवरण सहित जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, राही मोटल, हरिद्वार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कार्य में किसी भी प्रकार का विलम्ब वांछनीय नहीं होगा।