स्थायी लोक अदालत में दोंनो पक्षकारों के वादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया गयाः-राजीव कुमार
देहरादून। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राजीव कुमार ने अवगत कराया है कि स्थायी लोक अदालत में विभिन्न पक्षकारों के मध्य दर्ज वाद को स्थायी लोक अदालत में दोंनो पक्षकारों के वादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया गया। निस्तारित वादों में एक विधवा महिला जिसके मृतक पति की पर्सनल एक्सिडेंट बीमा पालिसी को क्लेम लेने हेतु दर्ज वाद पर इश्योंरेंश कम्पनी को आदेश दिया गया कि विधवा महिला को उसके मृतक पालिसी के पति बीमा पाॅलिसी के क्लेम की धनराशि 3 लाख तथा वाद पर व्यय हुई धनराशि 30 दिन के भीतर लौटाने के आदेश दिये गये, तथा इंश्योरेंश कम्पनी ने वादनी को धनराशि का चैक के माध्यम से अदा कर दी गयी है। इसी क्रम में अजय कुमार बनाम डारेक्टर अविरल क्लासेज क्यूबिक चैक के मध्य बच्चों की फीस विवाद में दोनों पक्षों की दलील सुनने के उपरान्त संस्थान को वादी के बच्चे के कुछ समय पढाई का खर्चा के कटौती के पश्चात बकाया फीस की धनराशि 15 हजार वादी अजय कुमार लौटाने के आदेश दिये गये। इसी प्रकार मौ आमिर बनाम कुकरेजा इंस्टीयूट के मध्य शिक्षा सम्बन्धी वाद को वादी एवं प्रतिवादी के मध्य समझौता नही हो पाया लोक अदालत में दोनों पक्षों की दलील सुनने पश्चात न्यायालय में गुणदोष के आधार पर प्रतिवादी को वादी द्वारा जमा फीस व रजिस्टेªशन, मानसिक उत्पीड़न, वाद व्यय का कुल 1,35,200 रू0 तथा कुल फीस तथा रजिस्टेªशन का 10.50 प्रतिशत् की दर से 30 दिन के अन्दर चुकाने के आदेश दिये। इसी प्रकार मौ अहमद बनाम मुख्य शाखा प्रबन्धक बजाज अलीयांज व अन्य के मध्य दर्ज वाद दोनों पक्षों की दलील सुनने पश्चात न्यायालय में गुणदोष के आधार पर निस्तारित किया गया जिसमें वादी को मेडिकल इश्योंरेंस क्लेम की धनराशि, शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न, वाद व्यय की कुल धनराशि 2,95,178 रू0 30 दिन के अन्दर चुकाने के आदेश प्रतिवादी को दिये।