Uttarakhand

स्थायी लोक अदालत देहरादून में जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों को समझौते व गुणदोष के आधार पर किया जाता है निस्तारित

देहरादून। स्थायी लोक अदालत देहरादून में जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों में जिनका मूल्यांकन एक करोड़ तक है, को आपसी विचार-विमर्श, समझौते व गुणदोष के आधार पर निस्तारित किया जाता है। जन उपयोगी सेवाओं में वायु, सड़क व जलमार्ग यात्रियों व माल वहन के लिए यातायात सेवा, डाक, तार व टेलीफोन सेवा, विद्युत, जल व प्रकाश, लोक सफाई व स्वच्छता प्रणाली सेवा, अस्पताल औषाधालय सेवा, बीमा सेवा, शैक्षिक व शैक्षणिक संस्थान, आवास और भू-सम्पदा सेवा शामिल है। उत्तराखण्ड शासन न्याय विभाग द्वारा 14 फरवरी 2020 को जारी अधिसूचना  के अनुसार अब बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा को सम्मिलित कर दिया गया है।
अन्य जन उपयोगी सेवाओं के अतिरिक्त बैंक व वित्तीय सेवाओं सम्बन्धी सभी मुकदमें बिना किसी कोर्ट फीस के व न्यायालय की जटिल प्रक्रियाओं के बिना सीधे ही साधारण प्रार्थना पत्र पर इस स्थायी लोक अदालत में योजित किये जा सकते है। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई न्यायिक शुल्क अनुमन्य नही हैं और न ही अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया  जाना अनिवार्य है। वादों से सम्बन्धित शिकायतों की अधिक जानकारी के लिए स्थायी लोक अदालत, देहरादून सीजीएम कोट कम्पाउन्ड न्यायालय परिसर के दूरभाष न0 0135-2720275 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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