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शहद की शीशी में चिटिंया निकलने पर जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग मे वाद योजित

हरिद्वार। अधिवक्ता प्रणय कुमार ने डाबर हनी  कम्पनी पर शहद की शीशी में चिटिंया निकलने पर देहरादून के जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग मे डाबर कंपनी के शहद में चीटियां निकलने व डाबर कंपनी के कर्मचारियों के हरीश कुमार के प्रति अमानवीय व्यवहार के चलते मानसिक प्रताड़ना हेतु चार लाख रूपये का मुआवजा दिलाए जाने हेतु वाद याेजित किया।
    ज्ञात हो ऋषिकेश निवासी हरिश कुमार पुत्र मुरारी लाल आजाद  मकान नंबर 399 आजाद हाऊस बनखण्डी ऋषिकेश देहरादून  ने विजय प्रोविजन स्टोर निकट काली कमली वाली धर्शाशाला ऋषिकेश देहरादून से अपनी जरूरत के सामान के साथ डाबर भन्ने शहद की शीशी 65 रुपये की खरीदी थी! हरीश कुमार आजाद ने घर आने पर जब सामान खोला तो उन्हे शहद की शीशी में चिटिंया दिखाई दी! दुकानदार से शिकायत करने पर दुकान दार ने कम्पनी की पैकिंग का हवाला दिया। जिससे हरिश कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग में दुकान दार (01)  विजय प्रोविजन स्टोर निकट काली कमली श्रैष्ठ रोड, ऋषिकेश ,(2) विजय कुमार प्रोपराइटर निकट काली कमली श्रैष्ठ रोड ऋषिकेश देहरादून   (03) डाबर इंडिया लिमिटेड  8/3 असफ अली रोड़ न ई  दिल्ली 110002 द्वारा प्रबंधक (04) मुख्य प्रबंधक डाबर इंडिया लिमिटेड पता 8/3 असफ अली रोड़ न ई दिल्ली 110002 (05) डाबर इंडिया लिमिटेड( उत्पादन  कारखाना) गांव मन कपुर तहसिल बददी  जिला सोनाल हिमालय प्रदेश 174101 को पक्षकार बनाते हुए वाद दायर किया है! अधिवक्ता प्रणय कुमार ने बताया कि उनके मुव्किल ने विजय प्रोविजन स्टोर निकट काली कमली वाली धर्मशाला श्रैष्ठ रोड़ ऋषिकेश से जहाँ से वे अक्सर अपनी दैनिक जरूरत का सामान खरिदते है से दिनांक 19/01/2023 को घरेलू समान खरिदा  जिसके साथ उन्होंने डाबर हन्नी की शहद की शीशी भी खरीदी घर जाकर सामान देखने पर पता चला कि शहद की शीशी में चिटिंया दिखाई दी! दुकानदार से शिकायत करने पर उसने कम्पनी की पैकिंग का हवाला दिया! जिससे मेरे मुव्किल को अत्यंत क्षोभ हुआ!  जिस कारण  उसे मानसिक पीडा हुई! क्योंकि कम्पनी अपने उत्पादन को उच्च क्वालिटी का बताती है! जिससे कम्पनी के तय मानकों पर प्रश्न चिन्ह लगता है।  अधिवक्ता प्रणय कुमार ने बताया मेरे मुव्किल के वाद को सुनवाई के योग्य मानते हुए उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग ने विपक्षी गणों को अपना पक्ष रखने के लिए दिंनाक 24/05/2023   निर्धारित की है।

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