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कोरोना काल में मोबाइल, इन्टरनेट माध्यम से सूचना अधिकार लागू हो
-मुख्य सूचना आयुक्त से की सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने शिकायत
देहरादून। सूचना अधिकार कानून लागू कराने के लिये संघर्षरत सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोेकेट) ने उत्तराखंड कोरोना काल मेें मोबाइल, इंटरनैैट के माध्यम से सूचना का अधिकार लागू करने की मांग की हैै जैैसे कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों के मामले में केन्द्रीय सूचना आयोेग नेे निर्देश दिये हैै। इस सम्बन्ध में ई-मेल व व्हाट्स एप्प से मुख्य सूचना आयुक्त को शिकायत व सुझाव भेेजे गये है।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) ने मुख्य सूचना आयुक्त को ई-मेल व व्हाट्स एप्प से शिकायत व सुझाव भेजकर कोरोना काल में उत्तराखंड में सूचना अधिकार कानूनों का अनुपालन न होने की शिकायत करते हुये केेन्द्रीय सूचना आयोग व उसके निर्देशों केे समान ही प्रदेश में मोबाइल, इन्टरनैट माध्यम से सूचना का अधिकार लागू कराने की मांग की है। श्री नदीम द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त व उत्तराखंड सूचना आयोेग को भेजी गयी शिकायत/सुझाव के अनुसार केन्द्रीय सूचना आयोग केे समान द्वितीय अपील व शिकायतों की सुनवाई शुुरू करने व यह सुनवाई बिना पक्षकारोें को आयोग बुलाये आडियो/वीडियोें, टेलीफोन, मोबाइल, इन्टरनैट के माध्यमों से करने, कोरोना काल के सरकार व अधिकारियों के आदेशों व सम्बन्धित नियम कानूनों तथा राहत वाले लाभार्थियों की सूची को धारा 4(1) (ख) के मैैनुअलों के अन्तर्गत स्वतः इन्टरनैैट पर प्रकाशित कराने तथा सरकार व अधिकारियोें के आदेेशों के कारण धारा 4(1) (सी) के अन्तर्गत प्रभावित व्यक्तियोें को इन्टरनैैट के माध्यम से प्रकाशित कराकर उपलब्ध कराने का आदेश देने की प्रार्थना की हैै। श्री नदीम ने डाक की समुचित सुविधा न होने व कार्यालयों में सुचारू रूप से कार्य न होने के चलते सूचना प्रार्थना पत्र व प्रथम अपीलों को व्हाट्स एप्प, ईमेल से स्वीकार करने तथा एक बैैंक खाता देकर उसमें आवेदन शुल्क जमा कराने की व्यवस्था करने की मांग की हैै। श्री नदीम केे अनुसार उत्तराखंड की दुर्गम परिस्थिितियों तथा कोरोना सुरक्षा के लिये यह व्यवस्था लाॅक डाउन के बाद भी जारी रखी जानी चाहिये। कोरोना काल में आदेशोें के समुचित पालन, मनमानी रोकने तथा पात्रों तक राहत पहुंचाने व राहत कार्यों में भ्रष्टाचार नियंत्रण व पारदर्शिता के लिये सूचना अधिकार का अनुपालन अन्य दिनोें की अपेक्षा भी अधिक आवश्यक हैै। ऐसी परिस्थिितियोें के लिये सूचना अधिकार अधिनियम में जीवन व स्वतंत्रता सम्बन्धी सूचनाओें के लिये विशेष प्र्रावधान हैै।