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प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिये प्रेस कान्फ्रेंस का किया गया आयोजन

देहरादून। दिनांक 11.02.2023 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु आज दिनांक 23.01.2023 को मीडिया के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ समय सायं 01:00 बजे से जिला न्यायालय, देहरादून सिविल कोर्ट के सभागार में एक प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित चर्चा की गयी :-
 1. उक्त कान्फ्रेंस में हर्ष यादव, सचिव / वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा उपस्थित सभी सम्मानित संवाददाताओं एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा जिला देहरादून के मुख्यालय के न्यायालयों एवं समस्त बाहय न्यायालयों में दिनांक 11 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा, जिसमें फौजदारी के शमनीय वाद, मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर वाद, धारा 138 एन0 आई0 एक्ट के बाद, वैवाहिक वाद, प्री लीटिगेशन वाद एवं बैंक ऋण वसूली सम्बंधी आदि ऐसे सभी प्रकृति के बाद जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किये जा सकते हैं, नियत किये जायेंगे।
2. यह भी अवगत कराया गया कि बैंकों के ऐसे सभी मामलें जो अभी न्यायालयों में दायर नहीं किये गये है व दायर किये जाने अपेक्षित हैं एवं जिन्हें सुलह-समझौते या वन टाईम सेटेलमेंट (O.T.S.) के आधार पर निस्तारित किये जा सकते हैं, उन मामलों को प्री-लिटिगेशन लोक अदालत हेतु नियत किया जायेगा।
3. यह भी अवगत कराया गया कि जो भी पक्षकार अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते है, वह सम्बंधित न्यायालय, जहाँ उनका मुकदमा लम्बित है, में दिनांक 10.02.2023 तक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रेषित कर अपने वाद राष्ट्रीय लोक अदालत के लिये नियत करवा सकते हैं।
4. यह भी जानकारी दी गयी कि उक्त लोक अदालत में निस्तारित किये जाने वाले वादों का फैसला अंतिम होता है, जिसकी कहीं कोई अपील नहीं होती है एवं पक्षकार अपने मामलें सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने वादों को कम समय एवं कम खर्च में निस्तारित करवा सकते हैं तथा पक्षकारों को उनके द्वारा दिया गया न्यायशुल्क भी वापस हो जाता है।
5. यह भी अवगत कराया गया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व पुलिस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बिजली विभाग एवं एम० डी० डी० ए०. के कार्यालयों में चालान एवं अन्य ऐसे मामले, जिनका निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जा सकता हो, के विशेष कैम्प लगवाकर अधिक से अधिक निस्तारण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।
 6. यह भी अवगत कराया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का Smart City Portal पर भी प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
7. इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के शमनीय प्रकृति के मामलों को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित किये जाने हेतु दिनांक 28.01.2023 को जनपद देहरादून के समस्त न्यायालयों में विशेष लोक अदालत का भी आयोजन किया जा रहा है।
8. यह भी अवगत कराया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा जिला न्यायालय, देहरादून में मोटर वाहन अधिनियम (चालान) से सम्बंधित मामलों के लिये निःशुल्क हेल्पपाईन सेवा प्रारम्भ की गयी है, जिसमें आमजन अपने केस (चालान) के सफल निस्तारण के लिये निम्न नम्बरों कॉल / व्हाट्सएप / टेलिग्राम / मैसेज कर सकते है :-
हेल्पलाईन नम्बर
Calling No: 0135-2982806, 9412051783 E-mail: doonmvact@gmail.com
9. उक्त के सम्बंध में यह भी जानकारी दी गयी कि कोई भी व्यक्ति मोटर वाहन अधिनियम से सम्बंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है, अपने मामले का सफल निस्तारण कराने से सम्बंधित किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते है। एम० वी० एक्ट (चालान) से सम्बंधित वादकारी नियत तिथि के अतिरिक्त प्रत्येक माह के चतुर्थ शनिवार को सम्बंधित न्यायालय में आकर अपने मामले का निस्तारण करा सकते हैं।
 10. इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 12.11.2022 को आयोजित की गयी राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद देहरादून में कुल 2044 विचाराधीन मुकदमों का निस्तारण किया गया तथा 118943954 /- रू० धनराशि पर समझौता हुआ। उक्त लोक अदालत में 18732 प्री-लिटिगेशन मामलों का भी निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया गया तथा जो रू0 31999944 / की धनराशि से सम्बंधित थें।
 11. उक्त बैठक में सचिव/ वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा यह भी बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा Jitender Yadav Vs. Union of India & Others in WP (PIL) No. 93/2022 के मामले में दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु जागरूकता अभियान पराविधिक कार्यकताओं के माध्यम से भी चलाये जा रहे हैं तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जनपद देहरादून के समस्त नगर-निगमों / नगर पालिकाओं / नगर पंचायतों / रेलवे विभाग एवं जिला पंचायत राज विभाग आदि के साथ समीक्षा बैठक भी आयोजित की जा रही है तथा ई-मेल आई० डी० solidwaste complaint@uk.gov.in का भी प्रचार-प्रसार करते हुए भी पराविधिक कार्यकर्तागण के माध्यम से साफ-सफाई से सम्बंधित कार्यों को कराया जा रहा है।
 12. इसके अतिरिक्त सचिव / वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा साईबर
घोखाधड़ी से सम्बंधित शिकायतों को दर्ज किये जाने के सम्बंध में पोर्टल- https://cybercrime.gov.in एवं
हैल्पलाईन नं० 1930 के सम्बंध में भी जानकारी दी गयी।
13. अंत में सचिव/ वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा सभी सम्मानित प्रमुख संवाददाताओं एवं इलैक्ट्रिोनिक मीडिया के प्रमुख प्रतिनिधियों को उक्त सूचना सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने एवं स्थानीय न्यूज चैनलों के द्वारा प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

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