Uttarakhand

पंचायत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के चुनाव लडऩे की खर्च सीमा की निर्धारित

देहरादून । त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में विभिन्न पदों हेतु चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गयी है।  ग्राम पंचायत सदस्य 10 हजार, प्रधान 50 हजार, सदस्य क्षेत्र पंचायत 50 हजार और सदस्य जिला पंचायत अधिकतम 1.40 लाख रुपये ही खर्च कर पाएंगे। इसके अलावा आयोग ने बीते वर्ष आय-व्यय का ब्योरा न देने वाले 15368 प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है। सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य, उप प्रधान ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत, कनिष्ठ उप प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, उपाध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष जिला पंचायत के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य निर्धारित किये गये हैं, जिनमें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सदस्य ग्राम पंचायत पद हेतु रू0 150, उप प्रधान पद हेतु 210, प्रधान ग्राम पंचायत हेतु 300, सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु 300, सदस्य जिला पंचायत पद हेतु 450, कनिष्ठ उप प्रमुख पद हेतु 450, ज्येष्ठ उप प्रमुख हेतु 450, प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद हेतु 600, उपाध्यक्ष जिला पंचायत पद हेतु 750 अध्यक्ष जिला पंचायत पद हेतु 1500 निर्धारित की गयी है तथा अनुसूचित जनजातिध्अनुसूचित जातिध्पिछड़ा वर्गध्महिला उम्मीदवारों सदस्य ग्राम पंचायत पद हेतु रू0 75, उप प्रधान पद हेतु 105, प्रधान ग्राम पंचायत हेतु 150, सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु 150, सदस्य जिला पंचायत पद हेतु 225, कनिष्ठ उप प्रमुख पद हेतु 225, ज्येष्ठ उप प्रमुख हेतु 225, प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद हेतु 300, उपाध्यक्ष जिला पंचायत पद हेतु 375 अध्यक्ष जिला पंचायत पद हेतु 750 निर्धारित की गयी है।
       प्रदेश में अक्टूबर में पंचायत चुनावों के लिए मतदान होना है। इसके लिए आयोग ने प्रत्याशियों के चुनाव लडऩे की खर्च सीमा तय कर दी है। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक के पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा तय की गई है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि परिणाम घोषणा के 30 दिनों के भीतर प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय विवरण का रजिस्टर पंचस्थानी चुनाव कार्यालय में जमा करना होगा। चुनाव परिणाम घोषित होने के 90 दिन बाद जो यह विवरण प्रस्तुत नहीं करेगा, उसे अगले छह वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। विभिन्न पदों पर निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गयी है, जिनमें सदस्य ग्राम पंचायत पद हेतु रू0 10,000, उप प्रधान पद हेतु 15000, प्रधान ग्राम पंचायत हेतु 50000, सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु 50000, सदस्य जिला पंचायत पद हेतु 140000, कनिष्ठ उप प्रमुख पद हेतु 50000, ज्येष्ठ उप प्रमुख हेतु 60000, प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद हेतु 140000, उपाध्यक्ष जिला पंचायत पद हेतु 250000 अध्यक्ष जिला पंचायत पद हेतु 350000 निर्धारित की गयी है। बीते पंचायत चुनावों में 15368 प्रत्याशी ऐसे थे जिन्होंने आय व्यय का ब्योरा प्रस्तुत नहीं किया। इस कारण अब वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इनमें प्रधान पद के 9352, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 5197, जिला पंचायत सदस्य के 768, जिला पंचायत अध्यक्ष के एक, क्षेत्र पंचायत प्रमुख के 16, ज्येष्ठ उप्रमुख के 19 और कनिष्ठ उपप्रमुख पदों के 15 लोग शामिल हैं। जमानत धनराशि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सदस्य ग्राम पंचायत पद हेतु रू0 300, उप प्रधान पद हेतु 750, प्रधान ग्राम पंचायत हेतु 1500, सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु 1500, सदस्य जिला पंचायत पद हेतु 3000, कनिष्ठ उप प्रमुख पद हेतु 4500, ज्येष्ठ उप प्रमुख हेतु 4500, प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद हेतु 6000, उपाध्यक्ष जिला पंचायत पद हेतु 6000 अध्यक्ष जिला पंचायत पद हेतु 12000 निर्धारित की गयी है तथा  अनुसूचित जनजातिध्अनुसूचित जातिध्पिछड़ा वर्गध्महिला उम्मीदवारों के लिए सदस्य ग्राम पंचायत पद हेतु रू0 150, उप प्रधान पद हेतु 375, प्रधान ग्राम पंचायत हेतु 750, सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु 750, सदस्य जिला पंचायत पद हेतु 1500, कनिष्ठ उप प्रमुख पद हेतु 2250, ज्येष्ठ उप प्रमुख हेतु 2250, प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद हेतु 3000, उपाध्यक्ष जिला पंचायत पद हेतु 3000 अध्यक्ष जिला पंचायत पद हेतु 6000 निर्धारित की गयी है।

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