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पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली।आइएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगा। जस्टिस आर. भानुमति, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ अपना फैसला सुनाएगी। 18 अक्टूबर को कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। कांग्रेस नेता ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

सीबीआइ ने किया चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध  सीबीआइ ने चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया है। जांच एजेंसी ने कहा है कि वह आइएनएक्स मीडिया मामले में महत्वपूर्ण गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि हाई कोर्ट ने पाया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

ताकि गोपनीयता बनाई रखी जा सके  मेहता ने कहा कि आरोपपत्र से अलग गवाहों के बयान सुनवाई करने वाली अदालत के सामने पेश किए गए हैं ताकि उनकी गोपनीयता बनाई रखी जा सके। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि उनपर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जा सके।

आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं  चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। सीबीआइ ने शुक्रवार को आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में उनके और अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दायर कर दिया है। अभी हाल में ही सीबीआइ ने आइएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी.चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम, पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी के नाम प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा भाष्कर, सिंधु खुल्लर, अनूप पुजारी, प्रबोध सक्सेना, आर प्रसाद और आइएनएक्स मीडिया कंपनी का भी नाम शामिल है। जांच एजेंसी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के लिए एक बॉक्स में भरकर दस्तावेज लायी थी।

सीबीआइ ने दर्ज की थी 2017 को एफआइआर  बता दें कि इस मामले में सीबीआइ ने 15 मई 2017 को एफआइआर दर्ज की थी। आरोप है कि चिदंबरम ने कार्यकाल के दौरान 305 करोड़ की विदेशी धनराशि हासिल करने के लिए आइएनएक्स मीडिया समूह को दी गई एफआइपीबी की मंजूरी में अनियमियता बरती।

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