नाले में गिरने से हुयी मौत प्रकरण में कार्यदायी संस्था के विरुद्ध मुकदमे के आदेश
देहरादून। दिनांक 06-11-2020 को स्व0 संतराम अपनी पुत्री का शादी का कार्ड बाटने अपने साले विनोद कुमार के साथ मो0सा0 uk07BL3736 से रात्रि में राजीव नगर कण्डोली जा रहे थे जिनकी मो0सा0 गली के बीच में खुले नाले में गिर गयी थी जिसमे जिसमें संतराम गंभीर रूप से घायल हो गया था जिसको उपचार हेतु कैलाश अस्पताल भेजा गया उपचार के दौरान दिनांक 7-11-2020 को संत राम की कैलाश अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी । उक्त घटना के संबंध में शिकायतकर्ता सचिन पुत्र स्व0 संतराम द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को कार्यदाही विभाग के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया था। प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जाँच क्षेत्राधिकारी नेहरु कालोनी को दी गयी थी ,क्षेत्राधिकारी नेहरु कालोनी द्वारा गहनता से जॉच की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि दिनांक 4-01-2017 को अमृत मिशन के अन्तर्गत घटनास्थल( मार्ग) पर पाईप लाइन बिछाने का कार्य ओ0पी0 गुप्ता कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया था। उक्त कम्पनी के जई दिनेश पाल व सुपरवाईजर कमल गुसाई द्वारा फरवरी 2020 में पाइप लाइन डाउन करने का काम किया किन्तु नाले का स्लेव/लैंटर डालकर बन्द नही किया । मौहल्ले वासीयो द्वारा बार-बार कहे जाने पर भी नाले को बंद नही किया गया एंव खुले नाले से पूर्व सड़क के दोनो ओर किसी प्रकार का कोई सुरक्षा संसाधन /चेतावनी बोर्ड नही लगाया गया उक्त स्थान पर लगातार बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई थी। जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून द्वारा थानाध्यक्ष रायपुर को कार्यदायी संस्था के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने के आदेश दिये। जिस पर थाना रायपुर पर मु0अ0सं0 321/20 धारा 304 IPC पंजीकृत किया गया।