Uttarakhand
नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में होने वाली रैलियों, जुलूस, प्रदर्शन आदि को देखते हुए हरिद्वार में धारा 144 लागू
हरिद्वार। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध और समर्थन में होने वाली रैलियों, जुलूस, प्रदर्शन आदि को देखते हुए प्रशासन ने हरिद्वार जिले में धारा 144 लागू कर दी है, जो रविवार को शाम पांच बजे तक प्रभावी रहेगी। सिटी मजिस्ट्रेट जगदीश लाल की ओर से शनिवार को दोपहर बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। इस दौरान शहर में किसी तरह का भी जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सभा नहीं हो सकेगी। सीएए के विरोध में भीम आर्मी ने रविवार को पुल जटवाड़ा ज्वालापुर से चंद्राचार्य चैक तक रैली निकालने का ऐलान किया था। उसकी ओर से पूर्वाह्न 11 बजे कार्यकर्ताओं को पुल जटवाडा पर एकत्र होने का समय दिया गया था।
उधर, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से अधिनियम के समर्थन में पूर्वाह्न 11 बजे ऋषिकुल मैदान से चंद्राचार्य चैक तक रैली निकालने की घोषणा की जा चुकी है। हिंदू जागरण मंच ने भी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कैंपस से चंद्राचार्य तक समर्थन में रैली निकालने की घोषणा की थी। सिटी मजिस्ट्रेट जगदीश लाल के अनुसार धारा 144 रविवार शाम पांच बजे तक लागू रहेगी, अगर आवश्यकता पड़ी तो इसकी समयावधि बढ़ाई भी जा सकती है। उधर, एसएसपी सैंथिल अबुदई कृष्ण राज एस ने कहा कि किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने, किसी भी तरह की अफवाहों में न आने की अपील की। कहा कि धारा 144 का सख्ती से पालन कराया जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर हो रहे विरोध के मद्देनजर पुलिस ने कमर कस ली है। एसएसपी सेंथिल अबूदई कृष्णराज एस ने शनिवार को ज्वालापुर कोतवाली में मुस्लिम समाज के वरिष्ठ नागरिकों और नेताओं के साथ बैठक की। अपील की कि युवा वर्ग को किसी भी तरह के रैली प्रदर्शन से दूर रखा जाएा। चेताया भी कि अगर धारा 144 का उल्लंघन किया गया तो पुलिस सख्ती से निपटेगी। उधर, एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय ने भी सीसीआर में अपने कार्यालय में अधीनस्थों की बैठक ली। रविवार को धारा 144 के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम कुश्म चैहान, एएसपी आयुष अग्रवाल, सीओ सिटी अभय प्रताप सिंह आदि भी मौजूद रहे।