Uttarakhand

खनन विभाग के सरकारी पोर्टल पर ऑनलाईन फर्जी रॉयल्टी की कूटरचना कर अवैध खनन का व्यापार करने में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

देहरादून। बढ़ते साईबर अपराधों के परिप्रेक्ष्य में  अपराधी नित्य नये-नये तरीके एंव विभिन्न माध्यम से धोखाधड़ी एंव अवैध तरीके से धन कमाने का प्रयास कर रहें है । इसी क्रम में साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन देहरादून निरन्तर साईबर मामलों का विश्लेषण एंव अनावरण में अग्रसर है ।
     दिनांक 14 जुलाई 2020 को श्रीमति रश्मि प्रधान नोडल अधिकारी भूतत्व एंव खनिकर्म अधिकारी की तहरीर के आधार पर मु0अ0 संख्या- 19/2020 धारा 66, 66सी आई0टी0 एक्ट साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन में पंजीकृत हुआ । वादनी श्रीमति रश्मि प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि वह स्वंय भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग की नोडल है और उनके द्वारा बताया गया कि एक अवैध खनन का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें विभाग की ई-रवन्ना पोर्टल के माध्यम से एक फर्जी आई0डी0 संख्या MO61022325 का प्रयोग करके अवैध खनन किया जा रहा है एंव उपरोक्त फर्जी आई0डी0 का डेटा/ विवरण भी अज्ञात लोगो द्वारा डिलिट(नष्ट) कर दिया गया है । अभियोग में फर्जी आई0डी0 संख्या MO61022325 विक्रम सिंह बिष्ट के नाम से पंजीकृत होना पाया गया तथा खनन से जुड़े कई लोगो के विवरण प्राप्त हुये  थे ।
     अभियोग मे  03 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया जा चुका है साथ ही साक्ष्यो को आगे बढाते हुए यह बात प्रकाश मे आयी की अनिल उपरोक्त द्वारा उसके एक साथी  से खनन कारोबार मे जल्दी ज्यादा मुनाफा करने की बात तय हुयी, उसके बाद फर्जी आईडी को अपने स्टोन क्रेशर पर इलैक्ट्रानिक माध्यम से मंगवायी एवं उसकी खरीद फरोख्त जारी रखी। खरीद फरोख्त से सम्बन्धित काफी फ़र्ज़ी रवन्ना व दस्तावेज अभियुक्त से बरामद कम्प्यूटर उपकरणो मे भी मिले  है जिसमे इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगो के बारे मे भी महत्वपूर्ण सूचनायें प्राप्त हुयी है । विवेचना में एनआईसी उत्तराखण्ड के एक अधिकारी की भी संलिप्तता के साक्ष्य मिले है जिसके सम्बन्ध में विवेचनात्मक कार्यवाही चल रही है।  अभियुक्त अनिल कुमार हाल सिद्धान्त स्टोन क्रेशर सहीद वाला ग्रांट बुग्गावाला ,हरिद्वार उपरोक्त से बरामद लैपटॉप व फोन से अनेक महत्वपूर्ण सूचनायें एवं अवैध खनन कारोबार से जुड़े अन्य लोगो के विषय मे काफी महत्वपूर्ण सूचनायें संकलित हुयी है, अभियुक्त को विवेचना में प्राप्त हुये साक्ष्यो के आधार पर धारा 420, 471, 201, 120बी भादवि व 66, 66सी आईटी एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। बरामद कम्प्यूटर उपकरणो को अन्य साक्ष्यो के संकलन हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जायेगा ।

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