काला हिरन शिकार मामले में सलमान को पांच साल की सजा
नई दिल्ली । काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की कोर्ट ने फिल्म स्टार सलमान खान को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। हालांकि इसी मामले में अन्य फिल्मी सितारों को बरी कर दिया गया है। इस मामले में सलमान खान के साथ ही सैफ अली खान, तबू और नीलम जैसे सितारे भी आरोपी थे और सभी गुरुवार को जोधपुर कोर्ट में पेश हुए।
फिल्मी सितारों की कोर्ट में पेशी को ध्यान में रखते हुए जोधपुर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए पुलिस का ज़बरदस्त बंदोबस्त कोर्ट के बाहर और आसपास के परिसर में किया है। यहां बड़ी मात्रा में महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है।
काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान इसी साल 4 जनवरी को जोधपुर की सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में पेश हुए थे। सलमान खान इस दौरान अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में जोधपुर में ही मौजूद थे। इसलिए 19 साल पुराने इस मामले में वे व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित पेश हुए थे। उस सुनवाई में सलमान के वकील ने चश्मदीद गवाह पूनमचंद की गवाही की वीडियो सीडी अदालत में चलवाई थी। इस दौरान अदालत में उनके चेहरे पर टेंशन भी साफ देखी जा सकती थी।
क्या है पूरा मामला
बात साल 1998 की है। राजस्थान के जैसलमेर में सूरज बड़जात्या की फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग चल रही थी। आरोप है कि 1 अक्टूबर 1998 की रात जोधपुर जिले में कांकणी गांव के पास ही सलमान खान और फिल्म से जुड़े अन्य कलाकारों ने यहां काले हिरण का शिकार किया। सलमान खान पर अवैध हथियार रखने और इस्तेमाल करने का भी आरोप था। इसके तहत उन पर आर्म्स एक्ट में भी एक मामला भी दर्ज किया गया था। पिछले साल 18 जनवरी को आर्म्स एक्ट में सलमान बरी हो गए।
हिरण की मौत स्वाभाविक थी…
काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान ने 27 जनवरी 2017 को जोधपुर कोर्ट को बताया था कि हिरण की मौत स्वाभाविक थी। उसने कहा, हिरण को उसने नहीं मारा था। जज ने सलमान खान से कहा, आपको दो लोगों ने देखा। जिनका कहना है कि आपने काले हिरण का शिकार किया। सलमान ने कहा – गलत। जज ने कहा जीप में खून के धब्बे मिले थे और काले हिरण के बाल भी पाए गए थे। सलमान ने फिर कहा – गलत। जज ने कहा, उस रात आप शूटिंग पर गए थे? सल्लू भाई ने जवाब दिया नहीं।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन
सलमान खान पर जिस काला हिरण के शिकार का आरोप है वह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत संरक्षित है। काला हिरण भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पाए जाते हैं। 20वीं सदी में अत्यधिक शिकार के कारण यह प्रजाति विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई। 1970 के दशक में इनकी संख्या काफी कम हो गई थी। लेकिन भारत में इन्हें बचाने की मुहिम सफल रही और 1970 में 24 हजार से बढ़कर 2001 बीच इनकी संख्या 50 हजार तक पहुंच गई।
चिंकारा मामला
इससे पहले सलमान खान चिंकारा शिकार मामले में भी बरी हो चुका है। सलमान पर फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान 26 सितंबर 1998 को जोधपुर जिले में मथानिया के पास भवाड में 2 चिंकारा और 28 सितंबर को घोड़ा फार्म में एक अन्य चिंकारा के शिकार का आरोप था। बता दें कि चिंकारा एक लुप्तप्राय प्रजाति है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 के तहत इनको सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान की गई है। चिंकारा मामले में 17 फरवरी 2006 को सलमान खान को ट्रायल कोर्ट ने दोषी मानते हुए एक मामले में 1 साल की सजा सुनाई। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें आरोपमुक्त कर दिया था। जबकि दूसरे मामले में 10 अप्रैल 2006 को हुई सुनवाई में उन्हें 5 साल की सजा का ऐलान हुआ। इस मामले में सलमान खान को 2 बार जेल भी जाना पड़ा। सलमान ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की। साल 2017 में हाईकोर्ट ने इस केस में भी उन्हें बरी कर दिया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
आगे क्या होगा?
कांकणी गांव में हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसके तहत सलमान खान को दोषी पाया गया है और बाकी सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। ज्ञात हो कि पिछले ही हफ्ते सीजीएम कोर्ट (जोधपुर ग्रामीण) में मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 149 के तहत इस मामले में अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। हालांकि अदालत ने उन्हें पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अब सलमान ऊपरी अदालत में जमानत की अर्जी लगा सकते हैं। बाकी आरोपियों को आरोप मुक्त किए जाने के खिलाफ भी राज्य सरकार ऊपरी अदालत में अपील कर सकती है।