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ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा किया गया बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन

देहरादून। ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा आज 21 जनवरी को देहरादून के दूरस्थ क्षेत्र साई नारायण सेवा धाम, बिधौली, प्रेमनगर के परिसर में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया शिविर में सचिव/ वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  देहरादून हर्ष यादव द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून एवं स्थायी लोक अदालत के गठन एवं कार्यों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी तथा मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अपराधों एवं माता-पिता संरक्षकों के दायित्वों, साईबर अपराधों, जनपद देहरादून में नशे की समस्या के सम्बंध में जानकारी दी गयी।
     सचिव/ वरिष्ठ सिविल जज द्वारा इसके अतिरिक्त उपस्थित प्रतिभागियों को टेली लॉ मोबाइल एप / न्यायबंधु App, E-Court Services App के सम्बंध में भी जानकारी दी गयी.इसके साथ ही 28 जनवरी को मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत औऱ 11 फरवरी को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी गई।
      उपस्थित प्रतिभागियों को वरुणा अग्रवाल, खण्ड विकास अधिकारी, सहसपुर द्वारा जागरूक होने और सरकार द्वारा जन सामान्य के लिये चल रही  योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिये प्रेरित किया गया।
    कार्यक्रम में उपस्थित जिला प्रोबेशन अधिकारी, देहरादून मीना बिष्ट द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग की
महिलाओं से सम्बंधित योजनाओं एवं दत्तक ग्रहण के सम्बंध में जानकारी दी गयी।
    वहीं पुलिस विभाग के प्रतिनिधि  प्रदीप बिष्ट, थानाध्यक्ष, प्रेमनगर द्वारा थाने की प्रक्रिया एवं पुलिस के सम्बंध में नागरिकों के अधिकार व दायित्वों के सम्बंध में जानकारी दी गयी।
    इसके अतिरिक्त उक्त शिविर में अनिल रावत, एस० डी० ओ० एवं  जितेन्द्र सिंह गौसाई, रेंज अधिकारी द्वारा वन विभाग की योजनाओं के सम्बंध में, उद्यान विभाग से  एम० पी० साही, मुख्य उद्यान अधिकारी द्वारा अपने विभाग की योजनाओं, मुख्य कृषि अधिकारी, लतिका सिंह द्वारा कृषि विभाग की योजनाओं के सम्बंध मे, निदेशक डेरी विभाग द्वारा अपने विभाग के सम्बंध में, सी० वी० ओ० डॉ० विद्यासागर कापड़ी द्वारा पशुपालन विभाग की योजनाओं के सम्बंध, ए० आर० टी० ओ० विकासनगर रावत सिंह द्वारा परिवहन विभाग के कार्यों एवं मोटर वाहन अधिनियम के सम्बंध मे ग्रामीण विकास विभाग से  जितेन्द्र तिवारी द्वारा अपने विभाग की योजनाओं के सम्बंध में जानकारी दी गयी।
    इसके अतिरिक्त उक्त कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी एण्ड स्टडीज, देहरादून के छात्रों द्वारा नशे के दुष्प्रभाव के सम्बंध में एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया तथा डा० गौरव मर्तोलिया, दंत चिकित्सक, आर्युवेद के  डा० राम अवतार यादव, साई इंस्टीट्यूट की डा० आरती रौथाण द्वारा भी शिविर में अपने विचार रखे गये।
 इसके अतिरिक्त उक्त शिविर में चिकित्सा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग,महिला सशक्तिकरण, वन-विभाग, लोक निर्माण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, कौशल विकास विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, खादी ग्राम उद्योग विभाग, कोपरेटिव विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, पशुपालन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग श्रम विभाग आदि विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने विभाग की सामान्य जनता के हित की योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी एंव अपने विभाग से सम्बंधित आवेदन पत्र वितरित किये गये। चिकित्सा विभाग द्वारा उक्त शिविर में चिकित्सीय कैम्प लगाकर लोगों का चिकित्सीय परीक्षण भी किया गया, एवं विकलांगता प्रमाण-पत्र बनाये गयें। उक्त शिविर में स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। समाज कल्याण विभाग की विभिन पेंशन योजनओं हेतु आवेदन प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही की गयी।
     उक्त शिविर में के० बी० एम० के अध्यक्ष  सुन्दर श्याम कुकरेती द्वारा भी अपने विचार रखे गये तथा कार्यक्रम का संचालन  राजेश कुकरेती, अधिवक्ता द्वारा किया गया। उक्त शिविर में सेवानिवृत जिला न्यायाधीश आर० सी० कुकरेती भी उपस्थित रहें।
     यह भी अवगत कराया गया कि यदि किसी भी महिला / व्यक्ति को अपनी समस्या के निवारण हेतु अन्यथा निशुल्क विधिक सहायता हेतु आवश्यकता हो या उनकी पेंशन / राशनकार्ड / मृत्यु प्रमाण-पत्र आदि को बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के दूरभाष नम्बर 0135-2520873 एवं ईमेल- disa dehuk@nic.in पर सम्पर्क कर सकता है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा दिनांक 11.02.2023 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत एवं मोटर वाहन अधिनियम के शमनीय प्रकृति के मामलों को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित किये जाने हेतु दिनांक 28.01.2023 को प्रस्तावित विशेष लोक अदालत के बाबत् भी प्रचार-प्रसार किया गया।

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