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अभिकर्ताओं को निर्वाचन व्यय के संबंध में दी जानकारी

देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या-76/अनुदेश/ईईपीएस/2015/खण्ड-दो, 29 मई 2015 के प्राविधानों के क्रम में 26 मार्च को कोषागार देहरादून के सभागार से विधानसभावार अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं को निर्वाचन व्यय लेखे को अन्तिम रूप देने, निर्धारित अनुसूची 01 से 11 एवं सार विवरण एक से चार तक को भरने का नोडल अधिकारी, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण/मुख्य कोषाधिकारी रोमिल चौधरी, द्वारा प्रातः 10 बजे से प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर अभ्यथियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया कि निर्वाचन व्यय पंजिका के तीनों भाग को अद्धयावधिक करने के पश्चात उसके आधार पर ही अनुसूची 01 से 11 एवं सार विवरण एक से चार तक भरा जायेगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन व्यय पंजिका के तीनों भाग को अद्धयावधिक करने के पश्चात उसके आधार पर ही अनुसूची 01 से 11 एवं सार विवरण एक से चार तक एवं शपथ-पत्र में प्रायः होने वाली त्रुटियों के संबंध में भी अवगत कराया गया। विधिमान्य, अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण लेखा दाखिल करने एवं न करने तथा निर्धारित अवधि में लेखा दाखिल नहीं करने एवं सही लेखा दाखिल करने के परिणामों के संबंध में अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभ्यर्थियों को अवगत कराया गया। अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं के प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। बैठक के दौरान प्रशिक्षण में सुनील कुमार रतूड़ी, सहायक नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण/वित्त नियंत्रक, आबकारी, उत्तराखण्ड, राजीव गुप्ता, संबद्ध अधिकारी, उपकोषाधिकारी एवं भरत सिंह, सहायक लेखाकार उपस्थित रहे।

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