हरियाणा सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित मकान किराया भत्ता (HRA) को 1 अगस्त, 2019 से लागू करने के लिए आदेश किये जारी
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने आज अपने पात्र कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित मकान किराया भत्ता (HRA) को 1 अगस्त, 2019 से लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा की अनुपालना के तहत राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किए हैंं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न शहरों और कस्बों में तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों को संशोधित मकान किराया भत्ता दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 50 लाख या इससे अधिक आवादी वाले शहरों को एक्स श्रेणी में कवर किया गया है और ऐसे शहरों में तैनात कर्मियों को 24 प्रतिशत या न्यूनतम 5400 रुपये मकान किराया भत्ता मिलेगा। इसी प्रकार, उन्होंने बताया कि 5 लाख या इससे अधिक या 50 लाख से कम आबादी वाले शहरों को वाई श्रेणी में कवर किया गया है और ऐसे शहरों में तैनात कर्मियों को 16 प्रतिशत या न्यूनतम 3600 रुपये मकान किराया भत्ता मिलेगा। उन्होंने बताया कि 5 लाख से कम आवादी वाले शहरों को जेड श्रेणी में कवर किया गया है और ऐसे शहरों में तैनात कर्मियों को 8 प्रतिशत या न्यूनतम 1800 रुपये मकान किराया भत्ता मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि संशोधित मकान किराया भत्ता हरियाणा सिविल सर्विसेज (सरकारी कर्मचारियों को भत्ता) नियम, 2016 के प्रावधानों के तहत देय होगा। उन्होंने बताया कि ट्राइसिटी चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली को एक यूनिट माना जाएगा और इन्हें वाई श्रेणी में रखा जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि संशोधित मकान किराया भत्ता आगामी एक अगस्त, 2019 से लागू होगा। कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि संशोधित मकान किराया भत्ता के लागू होने से लगभग 3 लाख कर्मियों को लाभ होगा और इससे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 1920 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे।