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गुण्डा अधिनियम में एक अभियुक्त को दून पुलिस ने किया तड़ी पार

देहरादून।  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को आदतन अपराधियों के विरुद्ध गुंडा तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रभावी कार्रवाई करने की निर्देश दिए गए हैं। उक्त आदेशों के क्रम में थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त अतुल भाटिया पुत्र राजेन्द्र भाटिया निवासी विंग न0 2/2/3 प्रेमनगर जनपद देहरादून, जो एक आदतन अपराधी है तथा अभियुक्त के विरुद्ध मारपीट एवं धोखा-धड़ी सहित अन्य कई अभियोग पंजीकृत है, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा अधि0 के तहत रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की गयी थी।
     जिलाधिकारी देहरादून द्वारा उक्त प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त अतुल भाटिया उपरोक्त को 06 माह के लिए जिला बदर किये जाने सम्बन्धित आदेश दिये गये।  जिसके अनुपालन में आज अभियुक्त अतुल भाटिया उपरोक्त को थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा जनपद की सीमा के बाहर उत्तर प्रदेश में छोड़ा गया। साथ ही 06 माह की निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी।

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