National

गृह मंत्रालय (MHA) के आदेश के अनुसार अब दिल्‍ली में दुकानें खुलेंगी, हालांकि दुकानों को खोलने के लिए रखी गई है कुछ शर्ते

नई दिल्‍ली। कोरोना (Corona) के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसे में दिल्ली में भी लॉकडाउन का पूरी सख्‍ती से पालन किया जा रहा है। इसी बीच दिल्‍ली के लाखों लोगों के  लिए राहत भरी खबर आई है। दिल्‍ली में अब दुकानों (Shpos in Delhi) को खोलने पर संशय खत्‍म हो गया है। गृह मंत्रालय (MHA) के आदेश के अनुसार अब दिल्‍ली में दुकानें खुलेंगी। हालांकि दुकानों को खोलने के लिए कुछ शर्त रखी गई है। यहां शारीरिक दूरी का पूरा ध्‍यान रखना होगा और भी जो सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दुकान खोलने के निर्देश है उसे सख्‍ती से पालन करना होगा।

दिन भर रहा संशय इससे पहले शनिवार को सुबह से ही दिल्‍ली में दुकानें खोलने को लेकर संशय रहा। इसके बाद मंत्रालय के आदेश के बाद एएनआइ को दिल्‍ली सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्‍ली में भी दुकानों को खोलने के लिए तैयार हो गई है। हालांकि शारीरिक दूरी का पूरा ख्‍याल इस दौरान रखना होगा। बता दें कि शुक्रवार की देर रात गृह मंत्रालय के जारी हुए पत्र में यह कहा गया था कि दुकानें राज्‍य सरकार खोल सकती हैं, हालांकि बाद में यह कहा गया कि सैलून, ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्पा उनको खोलने की अनुमति नहीं है। वहीं, गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक, किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं मिली है।

क्‍या है अनुमति गृह मंत्रालय ने स्‍पष्‍ट किया कि शहरी क्षेत्रों में सभी सिंगल दुकानों, आस-पड़ोस की दुकान और आवासीय परिसरों में बनी दुकान को खोलने की अनुमति है।

इनके लिए अभी नहीं मिली है अनुमति सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है।वहीं, ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही बिक्री करने की अनुमति है। शराब के बारे में भी भ्रम को दूर करते हुए कहा गया कि इसकी बिक्री प्रतिबंधित है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button