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राज्यपाल ने दी महामारी अधिनियम संशोधन को मंजूरी
देहरादून। केरल और ओडिशा के बाद अब महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन करने वाला देश का तीसरा राज्य उत्तराखंड बन गया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश (ऑर्डिनेंस) को मंजूरी दी।
राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने महामारी अधिनियम 1897 उत्तराखंड धारा 2 और 3 में संशोधन किया है। जिसके बाद अब एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत राज्य में जो भी व्यक्ति कोरोना वायरस, फेस मास्क और क्वारंटाइन आदि के संबंधित नियमों का उल्लंघन करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ अधिकतम छह महीने की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि अभी तक एपिडेमिक डिजीज ऐक्ट 1897 के तहत कम्पाउंडिंग की सुविधा नहीं थी। लेकिन अब राज्यपाल द्वारा किए गए संशोधन के बाद कोरोना से जुड़े नियमों का सख्ती से लागू किए जा सकेंगे।