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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी पिता को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

हल्द्वानी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी पिता को दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी एडीजीसी (फौजदारी) ने बताया पौड़ी निवासी एक व्यक्ति भीमताल में अपनी दूसरी पत्नी व दो बेटियों के साथ किराए पर रह रहा था।
25 सितंबर 2019 को आरोपी ने अपनी 11 वर्षीय बेटी को दरिंदगी का शिकार बनाया और फरार हो गया था। किशोरी ने आपबीती स्कूल की शिक्षिका को सुनाई। 26 सितंबर को भीमताल थाने में शिक्षिका ने केस दर्ज कराया। 17 अक्तूबर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक अन्य मामले में रामपुर निवासी आजम अंसारी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एडीजीसी जोशी ने बताया रामनगर थाने में पीड़िता की मां ने 12 अप्रैल 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी उनके यहां किराये पर रहता था। बेटी को बहलाकर ले गया और दुष्कर्म किया। कोर्ट ने फरार चल रहे अंसारी की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।

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